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भोपाल गैंगरेप : पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की

भोपाल में 19 वर्षीय छात्रा के साथ हुए गैंगरेप के 16 दिन बाद आज पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र अदालत में पेश कर दिया है।

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भोपाल गैंगरेप : पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की
Bhopal gangrape: Police filed charge sheet against four accused
भोपाल: भोपाल में 19 वर्षीय छात्रा के साथ हुए गैंगरेप के 16 दिन बाद आज पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र अदालत में पेश कर दिया है। 
विशेष जांच दल (एसआईटी)  के मुखिया पुलिस उप महानिरीक्षक (डीआइजी) सुधीर लाड ने आज ‘भाषा’ को बताया, ‘‘पुलिस ने इस मामले मे चार आरोपियो के खिलाफ मजिस्ट्रेट शालू सिरोही की अदालत में चार्टशीट दाखिल कर दी है। आरोपियों के खिलाफ भादंवि की धारा 376 डी :सामूहिक बलात्कार:, धारा 394, धारा 366, धारा 347, धारा 342 के तहत आरोपपत्र पेश किया गया है।’’ 

इसके अलावा आरोपियों के खिलाफ भादंवि की धारा 323, धारा 307, धारा 201 और धारा 34 भी आरोपित की गयी है। उन्होंने बताया कि चारों आरोपी गोलू ऊर्फ बिहारी चंदर, अमर ऊर्फ धून्टू, राजेश चेतराम, और रमेश मेहरा को न्यायिक हिरासत में रखा गया है। लाड ने बताया कि गैंगरेप की घटना के संबंध में आरोप पत्र के साथ फोरेन्सिक साइंस लेब्रोट्ररी (एफएसएल) डीएनए रिपोर्ट संलग्न की गयी हैं। उन्होंने बताया कि आरोपपत्र 200 से अधिक पेज का है। 

बता दें कि यूपीएससी की तैयारी कर रही 19 वर्षीय छात्रा के साथ 31 अक्तूबर को कोचिंग क्लास से वापस लौटने के दौरान भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन के समीप चार बदमाशों ने सामूहिक बलात्कार किया था। इसके बाद पीड़िता को प्राथमिकी दर्ज कराने के लिये हबीबगंज, एमपी नगर और जीआरपी थानों के बीच लगभग 24 घंटों तक भटकना पड़ा, जबकि उसके माता-पिता भी पुलिस विभाग में ही कर्मचारी है। यह मामला खबरों में आने के बाद मध्यप्रदेश पुलिस ने लापरवाही बरतने के आरोप में पांच पुलिस अधिकारियो निलंबित कर दिया। इसके अलावा पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट में गलती करने के आरोप में दो डॉक्टरों को भी निलंबित किया गया। 

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