नई दिल्ली: एक तरफ जहां पूरी दुनिया नए साल 2016 का जश्न मना रही है वहीं, ये नया साल हमारे जीवन में कई तरह के बदलाव लाने जा रहा है। आइए डालते है उन बदलावों पर एक नजर-
1 जनवरी से कई नौकरियों में इंटरव्यू में खत्म-
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से घोषणा की थी कि 1 जनवरी से केंद्र सरकार की अराजपत्रित नौकरियों में इंटरव्यू खत्म हो जाएगा। उसी के तहत कार्मिक विभाग ने सभी केंद्र मंत्रालय को पत्र लिखकर कहा है कि एक जनवरी, 2016 से निचली श्रेणी के पदों पर नियुक्ति के लिए इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। यह नियम सभी केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में ‘सी’ और ‘बी’ के अराजपत्रित पदों पर लागू होगा।
सम-विषम फॉर्मूला
दिल्ली में तारीखों के आधार पर गाड़ियों के चलने का सम-विषम फॉर्मूला 1 जनवरी से लागू होने जा रहा है। इसी तरह नोएडा में ट्रैफिक कंजेक्शन की समस्या से निपटारे के लिए भी स्कूलों, फैक्ट्रियों के खुलने-बंद होने में परिवर्तन किया गया है।
10 लाख से ज्यादा आय वालों को नहीं मिलेगी LPG सब्सिडी
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने फैसला किया है कि जनवरी से सालाना 10 लाख से अधिक आय वालों को एलपीजी गैस सब्सिडी नहीं मिलेगी। इसके लिए जनवरी से ग्राहकों को एक घोषणा पत्र देना होगा। अभी हर परिवार को साल में सब्सिडी वाले 12 सिलेंडर दिए जाते है।
2000 सीसी डीजल कार पर रोक
सुप्रीम कोर्ट ने एक जनवरी से मार्च तक दिल्ली में 2000 सीसी से ज्यादा इंजन वाली कारों की रजिस्ट्री और नई डीजल कारों को बेचने पर रोक लगा दी है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर ऐसा आदेश कोर्ट ने दिया है।
ग्राहकों पर बढ़ेगा बोझ
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक जनवरी से लॉकर लेने और बैंक अकाउंट मेंटनेंस का खर्च बढ़ जाएगा। दोपहिया वाहन लोन, कार लोन, आवास लोन, बिल कनेक्शन पर सर्विस चार्ज बढ़ाए जाने की भी तैयारी है। एसबीआई से लोन लेने पर प्रोसेसिंग फीस भी अब ज्यादा चुकानी होगी।
PF निकालने के लिए यूएएन जरूरी
सभी ईपीएफओ अकाउंट धारकों के लिए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) को जरूरी बना दिया गया है। यानी पीएफ क्लेम के लिए अब यूएएन नंबर होना अनिवार्य होगा।
कॉल ड्रॉप पर कंपनियां देंगी पैसा
एक जनवरी से अगर आपकी कॉल बीच में ही कट जाती है तो मोबाइल ऑपरेटर की ओर से आपको एक रुपये की भरपाई की जाएगी। ऑपरेटर को कॉल ड्रॉप होने के 4 घंटे के भीतर ग्राहक को मैसेज के जरिए सूचना देनी होगी। प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों तरह के ग्राहकों को 1 दिन में अधिकतम तीन कॉल ड्रॉप का तीन रुपये हर्जाना देना होगा।
1 जनवरी से पैनकार्ड विवरण देना अनिवार्य
कैशलेस लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए पैनकार्ड के उपयोग के संबंध में कुछ बदलाव किए गए है। एक जनवरी से 2 लाख रुपये से ज्यादा के किसी भी सामान की खरीद और बिक्री पर पैनकार्ड विवरण देना अनिवार्य होगा। इसी तरह कैश कार्ड या प्री-पेड कार्ड से साल में 50 हजार रुपये से ज्यादा की खरीदारी पर भी अब पैनकार्ड का विवरण जरूरी कर दिया गया है। इसी तरह अब किसी भी तरह का बैंक अकाउंट खोलने पर पैनकार्ड की जानकारी देना जरुरी होगा। हालांकि जनधन अकाउंट खोलने के लिए पैन नंबर देना जरुरी नहीं होगा।
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