इंदौर: मध्यप्रदेश के कुख्यात व्यापमं घोटाले के मामले की जांच कर रही सीबीआई ने वर्ष 2009 में आयोजित प्री-मेडिकल टेस्ट (पीएमटी) में फर्जीवाडे़ के एक आरोपी के खिलाफ यहां विशेष अदालत में आरोपपत्र पेश किया।
सीबीआई के एक अधिकारी ने बताया कि विशेष न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान के सामने पुरषोत्तम खोइया के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 419 (प्रतिरूपण द्वारा छल), 420 (धोखाधड़ी), 467 (जालसाजी), 468 (छल की नीयत से जाली दस्तावेज बनाना), 471 (जाली दस्तावेजों का असली दस्तावेजों के रूप में इस्तेमाल) और मध्यप्रदेश मान्यताप्राप्त परीक्षा अधिनियम की सम्बद्ध धाराओं के तहत हाल ही में आरोपपत्र पेश किया गया।
अधिकारी ने बताया कि व्यापमं घोटाला सामने आने के बाद खोइया के खिलाफ इंदौर के संयोगितागंज पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया था। बाद में इस मामले की जांच सीबीआई ने अपने हाथ में ले ली थी। खोइया पर आरोप है कि उसने वर्ष 2009 में आयोजित पीएमटी में अपनी जगह किसी और व्यक्ति को उम्मीदवार के तौर पर बैठाया था और इस फर्जीवाडे़ के बूते इंदौर के शासकीय महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय में दाखिला हासिल किया था। सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) के पिछले वर्षों में आयोजित पीएमटी में इस तरह की धांधली के कई मामले सामने आए हैं। केंद्र और राज्य की अलग-अलग एजेंसियां इन मामलों की जांच कर रही हैं।
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