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Chandigarh weekend lockdown: चंडीगढ़ में कई नई पाबंदियां लगाई गईं, जिम-स्पा 30 अप्रैल तक रहेंगे बंद

यूटी प्रशासन ने कोरना वायरस के बढ़ते मामले देखते हुए कई नई पाबंदिया लागू की हैं। 30 अप्रैल तक सभी जिम व स्पा बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल 50 फीसद क्षमता से चलेंगे।

कोरोना वायरस: चंडीगढ़ में कई नई पाबंदियां लगाई गईं, जिम-स्पा 30 अप्रैल तक रहेंगे बंद- India TV Hindi Image Source : FILE PHOTO कोरोना वायरस: चंडीगढ़ में कई नई पाबंदियां लगाई गईं, जिम-स्पा 30 अप्रैल तक रहेंगे बंद

चंडीगढ़। यूटी प्रशासन ने कोरना वायरस के बढ़ते मामले देखते हुए कई नई पाबंदिया लागू की हैं। 30 अप्रैल तक सभी जिम व स्पा बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल 50 फीसद क्षमता से चलेंगे। आधी सीट खाली रखनी होंगी। सभी सरकारी ऑफिस 30 अप्रैल तक 50 फीसद स्टाफ के साथ काम करेंगे। ट्रांसपोर्ट बस अब केवल 50 फीसद सीट क्षमता के साथ ही चल सकती हैं। आधी सीट खाली रहेंगी। पहले से तय गेस्ट संख्या को कम कर अब आउटडोर आयोजन स्थल पर 100 और इनडोर में 50 ही शामिल हो सकेंगे। इंटर स्टेट बस सर्विस और ट्रैवलर्स को सभी दिन आवाजाही की मंजूरी रहेगी फिर चाहे वीकेंड लॉकडाउन ही क्यों न हो।

24 घंटे में सामने आए कोरोना के 481 नए मामले

चंडीगढ़ में पिछले 24 घंटों में शुक्रवार (16 अप्रैल) को कोरोना के 481 नए मामले सामने आए हैं। चंडीगढ़ में कोरोना के कुल 3,423 सक्रिय मामले हैं। वहीं अबतक कुल 408 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। वहीं चंडीगढ़ में कोरोना से कुल 29,047 रिकवरी हुई है। 

कोविड-19: चंडीगढ़ में शुक्रवार रात दस बजे से सोमवार सुबह पांच बजे तक सप्ताहांत लॉकडाउन 

चंडीगढ़ प्रशासन ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र शासित प्रदेश में शुक्रवार रात दस बजे से सोमवार सुबह पांच बजे तक सप्ताहांत लॉकडाउन की घोषणा की है। यहां जारी एक आधिकारिक बयान में प्रशासन ने लोगों से घरों के अंदर ही रहने की अपील की। इसने कहा कि लॉकडाउन के दायरे से आवश्यक गतिविधियां एवं सेवाओं और घरों तक खाने की आपूर्ति को छूट दी गई है। पंजाब के राज्यपाल वी पी सिंह बदनोर की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय बैठक में यह निर्णय किया गया। वह केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक भी हैं। 

30 अप्रैल तक लागू रहेंगी कई पाबंदियां
प्रशासन ने अन्य पाबंदियों की भी घोषणा की है जो 30 अप्रैल तक रहेंगी। बयान में कहा गया कि केंद्र शासित प्रदेश में सभी जिम और स्पा बंद रहेंगे वहीं सिनेमा हॉल 50 फीसदी क्षमता के साथ चलेंगे। इसमें बताया गया कि सभी सरकारी कार्यालय 50 फीसदी क्षमता के साथ संचालित होंगे और आम आदमी को पहले से समय लेकर अधिकारियों से मिलना होगा। प्रशासन ने सभी सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसने कहा कि अनुमति वाले कार्यक्रमों में घरों के अंदर कार्यक्रम में लोगों की संख्या घटाकर 50 और खुले में आयोजित होने वाले कार्यक्रम के लिए यह संख्या 100 कर दी गई है। 

प्रशासन ने कहा कि बसें 50 फीसदी क्षमता के साथ चलेंगी। इसने कहा कि संग्रहालय, पुस्तकालय, कोचिंग संस्थान आदि बंद रहेंगे, ऑनलाइन कोचिंग चलती रहेगी। इस बीच प्रशासन ने स्पष्ट किया कि परीक्षा में जाने के लिए बाहर निकलने वाले उम्मीदवारों और परीक्षा ड्यूटी में तैनात लोग पहचान पत्र दिखाकर यात्रा कर सकते हैं। इसने कहा कि आगंतुकों की हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशनों और आईएसबीटी आदि पर जांच की जाएगी। बयान में कहा गया कि बहरहाल खाद्य पदार्थों की होम डिलिवरी चलती रहेगी। लॉकडाउन के दौरान टीकाकरण एवं जांच केंद्र, दवा दुकान एवं अन्य चिकित्सा केंद्र खुले रहेंगे और वहां जाने वाले लोगों को नहीं रोका जाएगा। 

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