सामान्य वर्ग के ये लोग आएंगे 10% आरक्षण के दायरे में, सरकार ने रखी हैं 5 मुख्य शर्तें
इस आरक्षण के तहत वे लोग हकदार होंगे जो अभी तक 50 प्रतिशत आरक्षण वाले दायरे में नहीं हैं

परिवार अगर नगर निगम शहरी क्षेत्र में रहता है तो उसका घर 100 यार्ड से बड़ा नहीं होना चाहिए, और पांचवी शर्त है कि परिवार अगर गैर नगर निगम शहरी क्षेत्र में है तो घर 200 यार्ड से बड़ा नहीं होना चाहिए।
गौरतलब है कि 2019 के लोकसभा चुनावों के पहले मोदी सरकार ने एक बड़ा दांव चला है। सरकार ने गरीब सवर्णों के लिए नौकरी और शिक्षा में 10 फीसदी आरक्षण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, सरकारी नौकरियों में आरक्षण की सीमा को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत किया जा रहा है।
केंद्र सरकार आरक्षण के इस नए फॉर्म्युले को लागू करने के लिए आरक्षण का कोटा बढ़ाएगी। सूत्रों के मुताबिक सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से पिछड़े लोग इस आरक्षण का लाभ उठा सकेंगे, इसके लिए सरकार मंगलवार को संसद में संविधान संशोधन का बिल पेश कर सकती है। बता दें कि लंबे समय से आर्थिक रूप से पिछले सवर्णों के लिए आरक्षण की मांग की जा रही थी।