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जीएमआर के चेक बाउंस मामले में माल्या के खिलाफ 4 गैर जमानती वारंट

हैदराबाद: उद्योगपति विजय माल्या के खिलाफ एक स्थानीय अदालत ने चार और गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लि. को दो करोड़ रुपये के चेक बाउंस होने के आरोप से जुड़े

vijay mallya- India TV Hindi
vijay mallya

हैदराबाद: उद्योगपति विजय माल्या के खिलाफ एक स्थानीय अदालत ने चार और गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लि. को दो करोड़ रुपये के चेक बाउंस होने के आरोप से जुड़े मामले में माल्या के अदालत में हाजिर न होने पर ये वारंट जारी किए गए हैं।

एरामांजी अदालत परिसर के 11वें विशेष मजिस्टे्रट ने कल ठप किंगफिशर एयरलाइन के चेयरमैन और उसके एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए। इन गैर जमानती वारंटों को 29 मार्च तक तामील किया जाना है। माल्या की ओर से पेश अधिवक्ता एच सुधाकर राव ने बताया कि कल चार और गैर जमानती वारंट जारी किए गए। प्रत्येक मामला 50 लाख रपये का चेक बाउंस होने से संबंधित है।

उन्होंने कहा कि पूर्व में भी गैर जमानती वारंट जारी किए गए थे। उनमें हमने निचली अदालत के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी, जहां से हमें (माल्या को) व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने से छूट मिल गई थी। माल्या के वकील ने कहा कि इस बार भी हम इन आदेशों को उच्च न्यायालय में चुनौती देंगे। हम गैर जमानती वारंट को रद्द करने की अपील करेंगे।

हैदराबाद के राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का परिचालन करने वाली जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लि. ने पूर्व में भी माल्या के खिलाफ विभिन्न अदालतों में याचिका दायर की थी। इनमें माल्या के खिलाफ धोखाधड़ी और चेक बाउंस के लिए मामला चलाने की अपील की गई थी। इससे पहले 10 मार्च को 14वें अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने 50 लाख रुपये के चेक बाउंस मामले में माल्या के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था।

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