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Hindi News भारत राष्ट्रीय Coronavirus: छत्तीसगढ़ के 10 शहरी क्षेत्रों में लॉकडाउन का फैसला

Coronavirus: छत्तीसगढ़ के 10 शहरी क्षेत्रों में लॉकडाउन का फैसला

छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए चार जिलों के 10 शहरी क्षेत्रों में लॉकडाउन लागू करने का फैसला किया गया है।

प्रतीकात्मक तस्वीर- India TV Hindi Image Source : FILE प्रतीकात्मक तस्वीर

रायपुर: छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए चार जिलों के 10 शहरी क्षेत्रों में लॉकडाउन लागू करने का फैसला किया गया है। राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों ने सोमवार को यहां बताया कि बिलासपुर, सरगुजा, कोरबा और राजनांदगांव जिले के 10 शहरी क्षेत्रों में सात-आठ दिन तक अनेक गतिविधियों पर पाबंदी रहेगी। अधिकारियों ने बताया कि बिलासपुर जिले के बिलासपुर नगर निगम, बिल्हा और बोदरी नगर पंचायत में 23 जुलाई सुबह से 31 जुलाई शाम तक लॉकडाउन रहेगा। 

उन्होंने बताया कि इसी तरह सरगुजा जिले के अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र को 22 जुलाई मध्यरात्रि से 29 जुलाई मध्यरात्रि तक के लिए निषिद्ध क्षेत्र घोषित किया गया है। राजनांदगांव जिले में 23 जुलाई मध्यरात्रि से 29 जुलाई मध्यरात्रि तक गतिविधियों पर पाबंदी रहेगी। अधिकारियों ने बताया कि राज्य के कोरबा जिले के कोरबा नगर निगम, कटघोरा और दीपिका नगर पालिका तथा पाली और छुरियाकला नगर पंचायत क्षेत्र में 22 जुलाई से 29 जुलाई मध्यरात्रि तक क्षेत्र में पाबंदी रहेगी। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के दौरान नगरीय क्षेत्रों में सभी शासकीय, अर्ध शासकीय और निजी कार्यालय बंद रहेंगे। सभी कार्यालयों के अधिकारी और कर्मचारी घर से कार्य करेंगे। यदि उनकी जरूरत होगी तभी उन्हें कार्यालय बुलाया जाएगा। 

अधिकारियों ने बताया कि इसी तरह सभी सार्वजनिक परिवहन जिसमें बस, टैक्सी, ऑटो रिक्शा आदि शामिल हैं, इस दौरान बंद रहेंगे। केवल चिकित्सकीय सेवा वाले व्यक्तियों को वाहन के साथ आवागमन की अनुमति रहेगी। वहीं, रात में आवश्यक वाणिज्यिक परिवहन की अनुमति इस प्रतिबंधित क्षेत्र में होगी। उन्होंने बताया कि नगरीय निकाय क्षेत्रों में सभी दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, गोदाम, साप्ताहिक हाट-बाजार आदि अपनी गतिविधियों को बंद रखेंगे। क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कारखानों, निर्माण और श्रम कार्य संचालित करने वाली इकाइयों को शर्तों के अधीन छूट रहेगी। इन इकाइयों में कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान होने पर इलाज का सभी व्यय इकाइयों को ही करना होगा। क्षेत्र में सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे। 

हालंकि लॉकडाउन के दौरान जरूरी सेवाएं और जरूरी वस्तुओं की बिक्री जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक (शहरी/ग्रामीण) कोषालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय और उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील, थाना और चौकियों सहित सभी कार्यालय आम जनता के लिए बंद रहेंगे। इन शासकीय कार्यालयों में कार्यालय प्रमुख की अनुमति के बिना आगंतुकों का प्रवेश नहीं होगा। 

रायपुर जिले में जिला प्रशासन ने रायपुर और बिरगांव नगर निगम क्षेत्र में 22 जुलाई से सात दिन का लॉकडाउन करने की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ में अब तक 5,425 लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है। इनमें से 1,626 लोगों का अभी इलाज चल रहा है और 3,775 लोगों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। राज्य में इनमें से तीन हजार से अधिक मामले पिछले एक महीने के दौरान सामने आए हैं। राज्य के सभी 28 जिलों में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं।

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