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Coronavirus Updates: मध्य प्रदेश में शराब बनाने वाली फैक्ट्रियां बनाएंगी सैनिटाइजर और स्पिरिट

कोरोना वायरस के फैलने के कारण कीटाणुनाशकों की बढ़ती मांग के बीच मध्य प्रदेश सरकार ने शराब बनाने वाली फैक्ट्रियों को सैनिटाइजर और स्पिरिट का उत्पादन करने के आदेश दिए हैं।

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भोपाल: कोरोना वायरस के फैलने के कारण कीटाणुनाशकों की बढ़ती मांग के बीच मध्य प्रदेश सरकार ने शराब बनाने वाली फैक्ट्रियों को सैनिटाइजर और स्पिरिट का उत्पादन करने के आदेश दिए हैं। मध्य प्रदेश के आबकारी आयुक्त राजेश बहुगुणा की ओर से जारी एक आदेश में कहा गया है कि कोरोना वायरस महामारी के चलते सैनिटाइजर की मांग बढ़ गई है। इसलिए डिस्टिलरी (शराब फैक्ट्री) स्पिरिट और सैनिटाइजर तैयार कर सरकारी और निजी अस्पतालों में इन उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करें।

इस आदेश में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित ग्यारह डिस्टिलरी के नाम भी लिखे गए हैं, जिन्हें इनका उत्पादन करने के लिए कहा गया है। आदेश में कहा गया है कि आपूर्ति की प्रक्रिया की निगरानी आबकारी विभाग के डिवीजनल आयुक्त और उपायुक्त करेंगे। आबकारी विभाग ने सरकारी आबकारी गोदामों के माध्यम से सैनिटाइजर की आपूर्ति करने के आदेश भी दिए हैं। डिस्टिलरी द्वारा तैयार इन उत्पादों की आसपास के जिलों में आपूर्ति की जाएगी। इसी बीच, राज्य शासन ने कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए मृगनयनी एम्पोरियम में हैंड सैनिटाइजर किफायती दर पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है।

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प्रमुख सचिव MSME तथा आयुक्त उद्योग मनु श्रीवास्तव ने बताया कि राज्य लघु उद्योग निगम द्वारा संचालित एम्पोरियम पर यह सैनिटाइजर प्रथम चरण में 27 मार्च से भोपाल तथा इंदौर में उपलब्ध होंगे। अगले चरण में ग्वालियर, जबलपुर और रीवा के एंपोरियम में उपलब्ध होंगे। सैनिटाइजर सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक उपलब्ध रहेंगे। उन्होंने बताया कि 90 मिली सैनिटाइजर का मूल्य 50 रूपये तथा 180 मिली के सैनिटाइजर का मूल्य 90 रूपये रखा गया है। एम्पोरियम में इस दौरान अन्य विक्रय संचालित नहीं होगा। एक समय में 3 से अधिक ग्राहकों को एम्पोरियम में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। मांग के अनुसार स्वास्थ्य विभाग अन्य अस्पतालों तथा जिला प्रशासन को भी सैनिटाइजर उपलब्ध कराएगा।

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