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कोर्ट का निर्देश, पनीरसेल्वम के पुत्र, भाई को 17 अप्रैल तक गिरफ्तार नहीं करे पुलिस

आरके नगर विधानसभा उपचुनाव के लिये चुनाव प्रचार के दौरान दंगा से जुड़े एक मामले में मद्रास उच्च न्यायालय ने आज पुलिस को निर्देश दिया कि वह तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री पन्नीरसेल्वम के पुत्र एवं भाई को 17 अप्रैल तक गिरफ्तार नहीं करे।

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चेन्नई: आरके नगर विधानसभा उपचुनाव के लिये चुनाव प्रचार के दौरान दंगा से जुड़े एक मामले में मद्रास उच्च न्यायालय ने आज पुलिस को निर्देश दिया कि वह तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री पन्नीरसेल्वम के पुत्र एवं भाई को 17 अप्रैल तक गिरफ्तार नहीं करे।

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पन्नीरसेल्वम के पुत्र ओ पी रवींद्रनाथ और चाचा ओ राजा की अंतरिम जमानत याचिका आज अदालत के समक्ष आने पर न्यायमूर्ति एस भास्करन ने यह अंतरिम निर्देश दिया। न्यायाधीश ने मामले में अगली 17 अप्रैल तक बढ़ा दी।

दोनों ने अपने-अपने खिलाफ दर्ज दंगा एवं आपराधिक साजिश के मामले के संदर्भ में गिरफ्तारी से बचने के लिये यह याचिका दायर की थी।

उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने बेवजह और राजनीति से प्रेरित होकर उन पर यह मामला थोपा था।

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