A
Hindi News भारत राष्ट्रीय महिला से बदसलूकी के आरोपी AAP विधायक मोहनिया को मिली जमानत

महिला से बदसलूकी के आरोपी AAP विधायक मोहनिया को मिली जमानत

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने आज कथित छेड़छाड़ मामले में गिरफ्तार आप विधायक दिनेश मोहनिया की जमानत मंजूर की। अदालत ने कहा कि उन्हें न्यायिक हिरासत में रखने से कोई उद्देश्य हल नहीं

dinesh mohaniya- India TV Hindi Image Source : PTI dinesh mohaniya

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने आज कथित छेड़छाड़ मामले में गिरफ्तार आप विधायक दिनेश मोहनिया की जमानत मंजूर की। अदालत ने कहा कि उन्हें न्यायिक हिरासत में रखने से कोई उद्देश्य हल नहीं होगा क्योंकि जांच लगभग पूरी हो चुकी है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नीलम सिंह ने संगम विहार से विधायक मोहनिया को जमानत दे दी। इससे पहले यहां मजिस्ट्रेट अदालत ने मोहनिया की दो याचिकाएं खारिज की थीं। अदालत ने 50 हजार रूपये के निजी मुचलके और इतनी राशि के एक जमानतदार देने पर जमानत मंजूर की और उन्हें सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करने या किसी भी तरह से जांच प्रभावित नहीं करने का निर्देश दिया।

न्यायाधीश ने कहा, रिकॉर्ड पर गौर करने से पता चलता है कि इस मामले की जांच लगभग पूरी है। यह तथ्य है कि अपील करने वाला आरोपी विधानसभा का सदस्य है और उसकी समाज में जड़े हैं। उन्होंने कहा, चूंकि जांच लगभग पूरी है और तथ्य यह है कि आरोपी 25 जून से न्यायिक हिरासत में है, इसलिए उन्हें न्यायिक हिरासत में और रखने से कोई उद्देश्य हल नहीं होगा। इसलिए, मैं 50 हजार रूपये के निजी मुचलके तथा इतनी राशि का एक जमानतदार देने पर आरोपी दिनेश मोहनिया को जमानत पर रिहा करने के पक्ष में हूं।

अदालत ने न्यायाधीश से जरूरत पड़ने पर जांच में शामिल होने को कहा। अदालत ने विधायक को राहत मंजूर करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता एचएस फूलका की इन दलीलों पर विचार किया कि पुलिस अधिकारियों द्वारा कानून एवं प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया।

Latest India News