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नागालैंड के मुख्यमंत्री को अदालत का समन

कोहिमा: यहां की एक अदालत ने नागालैंड के मुख्यमंत्री टी.आर. जेलियांग को 7 जनवरी को पेश होने का आदेश दिया है। पेशी मुख्यमंत्री की शैक्षिक योग्यता को चुनौती देने के मामले में होनी है। न्यायिक

Court summons for Nagaland Chief Minister- India TV Hindi
Court summons for Nagaland Chief Minister

कोहिमा: यहां की एक अदालत ने नागालैंड के मुख्यमंत्री टी.आर. जेलियांग को 7 जनवरी को पेश होने का आदेश दिया है। पेशी मुख्यमंत्री की शैक्षिक योग्यता को चुनौती देने के मामले में होनी है। न्यायिक दंडाधिकारी टुकुनो वामुजो ने सोमवार को नागा पीपुल्स फ्रंट के नेता को समन भेजा।

नागालैंड निवासी माजीजोखो निसा ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत जेलियांग के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इसमें आरोप लगाया गया है कि मुख्यमंत्री का यह दावा झूठा है कि उन्होंने कोहिमा के एक कालेज से स्नातक किया है।

अदालत का आदेश नार्थ ईस्टर्न हिल विश्वविद्यालय (एनईएचयू) शिलांग के रजिस्ट्रार और कोहिमा कालेज के प्राचार्य द्वारा जेलियांग की शैक्षिक योग्यता की जानकारी देने के बाद जारी हुआ। अदालत ने कहा, "रेकार्ड से पता चल रहा है कि जेलियांग 1979 में बीए परीक्षा में बैठे थे लेकिन किसी भी विषय में उत्तीर्ण नहीं हुए थे। 1980 में ऐसा कोई रेकार्ड नहीं है जो बताता हो कि जेलियांग एनईएचयू की बीए परीक्षा में बैठे थे।"

पेरेन विधानसभा क्षेत्र के चुनाव अधिकारी को दिए अपने नामांकन में जेलियांग ने कथित तौर से कहा है कि उन्होंने 1980 में कोहिमा कालेज से स्नातक की डिग्री हासिल की थी। कांग्रेस ने हाल में नागालैंड के राज्यपाल पी.बी. आचार्य से जेलियांग के दावे की जांच कराने का आग्रह किया था।

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