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त्रिपुरा: माकपा नेता भूमि हथियाने के आरोप में निलंबित

त्रिपुरा में मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के नेता और विधानसभा के पूर्व उप सभापति सुबल रुद्र को बीड़ी श्रमिकों की भूमि हथियाने के आरोप में पार्टी से निलंबित कर दिया गया है।

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अगरतला: त्रिपुरा में मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के नेता और विधानसभा के पूर्व उप सभापति सुबल रुद्र को बीड़ी श्रमिकों की भूमि हथियाने के आरोप में पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। माकपा की त्रिपुरा इकाई के सचिव बिजन धर ने मंगलवार को बताया, "रुद्र के खिलाफ भूमि हथियाने के आरोप को लेकर पार्टी की आंतरिक जांच के बाद उन्हें एक साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया गया है।"

बिजन माकपा की केंद्रीय समिति के भी सदस्य हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी की जांच में रुद्र के खिलाफ भूमि हथियाने का आरोप सही पाया गया है। उधर, 66 वर्षीय नेता ने अपने निलंबन पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। त्रिपुरा में माकपा की राज्य समिति के सदस्य रुद्र ने  बताया, "मुझे निलंबन पत्र मिल गया है। मैंने इस पर आगे की कार्रवाई के बारे में अभी सोचा नहीं है। इस समय मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा।"

त्रिपुरा सरकार ने 1993 में सिपाहीजला जिले के मेलाघर में बीड़ी श्रमिकों को 3.2 हेक्टेयर भूमि आवंटित की थी। इसमें से आधी जमीन 45 परिवारों को आवास के लिए दी गई थी, जबकि शेष भूमि एक स्कूल और अन्य नागरिक सुविधाओं के निर्माण के लिए थी। रुद्र पर इस भूमि का कुछ हिस्सा हथियाने का आरोप है।

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