नई दिल्ली : दिल्ली सरकार द्वारा शराब पीने की उम्र 25 से 21 की जा सकती है। मौजूदा कानून के हिसाब से अभी दिल्ली में शराब पीने की कानूनी उम्र 25 वर्ष है।
दिल्ली का एक्साइज विभाग इस संबंध में दिल्ली सरकार के सामने प्रस्ताव को पेश कर सकता है जिसमें केवल बीयर और शराब के ऊपर ही यह नियम लागू होगा। रम, जिम, व्हिस्की के लिए उम्र 25 ही रहेगी।
सूत्रों के अनुसार एक्साइज विभाग दिल्ली के अलावा कई अन्य राज्यों में भी शराब, बीयर खरीदने की उम्र 21 वर्ष कर सकता है।
अभी फिलहाल मुंबई में 21 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति शराब पी सकता है।
एक्साइज विभाग द्वारा यह प्रस्ताव सरकार के सामने पेश होने के बाद इस महीने से शुरु होने वाले मानसून बजट सत्र में पेश किया जा सकता है।
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