नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया और देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ (JNUSU) के अध्यक्ष कन्हैया कुमार की जमानत याचिका का विरोध करते हुए स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है। जस्टिस प्रतिभा रानी ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया और उसे बुधवार तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है।
अपनी जमानत याचिका में कन्हैया ने दावा किया है कि उन्हें साक्ष्यों को दरकिनार कर एक प्राथमिकी के आधार पर गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया।
कन्हैया की जमानत याचिका पर सुनवाई के चलते उच्च न्यायालय की सुरक्षा बढ़ाई गई थी क्योंकि इससे पहले पटियाला हाउस अदालत में जब कन्हैया कुमार को लाया गया था तो वकीलों द्वारा मारपीट व बदसलूकी और हिंसक घटनाएं हुई थीं।
निचली अदालत से 2 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद कन्हैया ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। कन्हैया के वकीलों ने इससे पहले सीधे सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी, लेकिन शीर्ष अदालत ने उन्हें उच्च न्यायालय जाने का निर्देश दिया और कहा कि उच्च न्यायालय को अनदेखी करना गलत चलन होगा। इस याचिका में जमानत की मांग के अलावा कन्हैया कुमार ने सुरक्षा मुहैया कराने की भी अपील की है।
कन्हैया कुमार को राष्ट्रद्रोह के आरोप में जेएनयू में संसद हमले के दोषी अफजल गुरु की फांसी के खिलाफ आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान 12 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था।
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