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दिल्ली में सड़क सुरक्षा को लेकर हाई कोर्ट के दिशा निर्देश लागू होंगे

सड़क सुरक्षा को लेकर हाई कोर्ट द्वारा नियुक्त की गई समिति के दिशा निर्देशों को इस मंगलवार से दिल्ली यातायात पुलिस लागू करने जा रही है।

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नई दिल्ली: सड़क सुरक्षा को लेकर उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त की गई समिति के दिशा निर्देशों को इस मंगलवार से दिल्ली यातायात पुलिस लागू करने जा रही है। इन निर्देशों में तेज गति से वाहन चलाने या शराब पीकर वाहन चलाने पर ड्राइविंग लाइसेंस को निलंबित करने की बात भी की गई है। इससे उम्मीद की जा रही है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों से सख्ती से निपटा जा सकेगा।

विशेष आयुक्त :यातायात: मुक्तेश चंदर ने कहा कि दिल्ली यातायात पुलिस सड़क सुरक्षा पर न्यायालय की समिति के दिशा निर्देशों को 15 दिसंबर से कड़ाई से लागू करना शुरू करेगी। उन्होंने बताया कि तेज गति से वाहन चलाने, शराब पीकर वाहन चलाने, मोबाइल फोन पर बात करते हुए वाहन चलाने और सामान ले जाने वाले वाहनों में सवारियों को ले जाने जैसे नियमों का उल्लंघन करने पर मौके पर ही चालक का ड्राइविंग लाइसेंस जब्त कर लिया जाएगा और उसे तीन महीने के लिए निलंबित कर दिया जाएगा।

इसके अलावा तेज गति से वाहन चलाने पर पहली बार में 400 रूपये जुर्माना और दुबारा में 1000 रूपये वसूला जाएगा जबकि शराब पीकर वाहन चलाने पर चालान जारी किया जाएगा।

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