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Hindi News भारत राष्ट्रीय लोकसभा चुनाव 2019: इलेक्शन कमीशन ने कसी कमर, गृह जिलों में तैनात अधिकारियों के तबादलों के दिए आदेश

लोकसभा चुनाव 2019: इलेक्शन कमीशन ने कसी कमर, गृह जिलों में तैनात अधिकारियों के तबादलों के दिए आदेश

लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग ने सभी राज्य सरकारों को अपने गृह जिलों में पदस्थापित और पिछले चार वर्षों में एक ही जिले में तीन साल बिताने वाले अधिकारियों का तबादला करने का निर्देश दिया है।

<p>लोकसभा चुनाव के...- India TV Hindi लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग ने सभी राज्य सरकारों को अपने गृह जिलों में पदस्थापित और पिछले चार वर्षों में एक ही जिले में तीन साल बिताने वाले अधिकारियों का तबादला करने का निर्देश दिया है।

नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग ने सभी राज्य सरकारों को अपने गृह जिलों में पदस्थापित और पिछले चार वर्षों में एक ही जिले में तीन साल बिताने वाले अधिकारियों का तबादला करने का निर्देश दिया है। सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और मुख्य चुनाव अधिकारियों को लिखे पत्र में आयोग ने कहा है कि लोकसभा चुनाव और आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम विधानसभा के चुनाव जल्द होने वाले हैं।

उसने कहा कि 16वीं लोकसभा का कार्यकाल तीन जून को समाप्त हो रहा है जबकि आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम विधानसभा का कार्यकाल क्रमश: 18 जून, एक जून, 11 जून और 27 मई को खत्म हो रहा है। चुनाव आयोग के लिए लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनावों के लिए इस तरह का निर्देश जारी करना आम बात है ताकि इस बात को सुनिश्चित किया जा सके कि अधिकारी किसी भी तरह से चुनाव प्रक्रिया में दखल नहीं दें और चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो।

आयोग ने साफ कर दिया कि अगर बड़ी संख्या में कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी में लगाया जाएगा। लेकिन, वह राज्य तंत्र को बड़े पैमाने पर अस्त-व्यस्त नहीं करना चाहता है। आयोग की ओर से कहा गया कि तबादले का निर्देश उन लोगों पर लागू नहीं होगा जिनका चुनावों के साथ सीधा संबंध नहीं है। 

वहीं, आयोग के 16 जनवरी के निर्देश ने साफ कर दिया कि जिन अधिकारियों के खिलाफ अतीत के चुनावों में अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की गई थी, उन्हें चुनाव संबंधी ड्यूटी में नहीं लगाया जाना चाहिए। आयोग ने कहा है कि जिन अधिकारियों के खिलाफ अदालतों में आपराधिक मामले लंबित हैं उन्हें चुनाव कार्य में लगाने पर रोक है।

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