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Hindi News भारत राष्ट्रीय दिल्ली हिंसा: ताहिर हुसैन ने दिल्ली कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की, बुधवार को सुनवाई

दिल्ली हिंसा: ताहिर हुसैन ने दिल्ली कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की, बुधवार को सुनवाई

आम आदमी पार्टी से निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन की ने अग्रिम जमानत के लिए दिल्ली की अदालत में अर्जी लगाई है। ताहिर की याचिका पर कल अदालत सुनवाई करेगी।

Tahir hussain- India TV Hindi Image Source : ANI Tahir hussain

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी से निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन की ने अग्रिम जमानत के लिए दिल्ली की अदालत में अर्जी लगाई है। ताहिर की याचिका पर कल अदालत सुनवाई करेगी। दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अफसर अंकित शर्मा की हत्या के मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद से ताहिर हुसैन पुलिस से बचता रहा है। पुलिस ताहिर की तलाश में जुटी है। सूत्रों के मुताबिक ताहिर ने कड़कड़डुमा कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका लगाई है, जिसकी सुनवाई बुधवार को होगी। याचिका में दावा किया है वो आरोपी नही विक्टिम है। उसके घर को दंगाईयो ने कब्जा लिया था। ताहिर के खिलाफ अंकित मर्डर केस की एफआईआर दर्ज की गई है और इसके घर से पत्थर, पैट्रोल बम, एसिड मिला था।

पुलिस के मुताबिक हिंसा के आखिरी दिन यानी 25 फरवरी से ही ताहिर हुसैन का मोबाइल बंद है। मोबाइल उसने अपने घर पर ही बंद किया और फिर परिवार के साथ फरार है। दिल्ली पुलिस उसकी तलाश में दिल्ली, एनसीआर और दिल्ली से बाहर कई इलाकों में दबिश दे रही है लेकिन अब तक कोई पता नहीं चला है। 

उधर, ताहिर हुसैन के घर पर लगा सीसीटीवी कैमरे का कटा हुआ तार दंगों की पूरी कहानी बयां कर रहा है। आरोप है कि दंगे वाले दिन पूरी प्लानिंग के तहत ताहिर के घर में लगे सीसीटीवी कैमरों का एंगल एडजस्ट किया गया। किसी कैमरे के तार काट दिए गए तो किसी का डायरेक्शन छत की तरफ कर दिया गया ताकि दंगे और खूनखराबे की कोई तस्वीर उन कैमरों में कैद ना हो सके।

दिल्ली दंगों के दौरान चांदबाग इलाके में अंकित की हत्या कर दी गई थी। बाद में अंकित की लाश नाले से बरामद हुई थी। पोस्टमार्टम में साबित हुआ था कि अंकित की हत्या से पहले उसे चाकुओं से कई बार गोदा गया था। वहीं इंडिया टीवी पर अंकित के पड़ोसी और घटना के चश्मदीद ने बताया कि अंकित को भीड़ ने पकड़ लिया था और उसे ताहिर के घर ले गई थी उसके बाद अंकित का पता नहीं चला। बाद में अंकित का शव नाले में मिला था।

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