अगर अकाउंट एक ही बैंक में हैं तो आसानी से आपके पैसें आपको मिल जाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक की गाइडलाइन के अनुसार लाभार्थी के खाते की सही जानकारी देना अकाउंट लिंक करने वाले की जिम्मेदारी है। अगर, किसी कारण अकाउंट होल्डर से नंबर लिंक करने में गलती होती है तो इसके लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होता। हालांकि अगर आपने उसे बेनेफिसियरी घोषित कर दिया है और उसे पैसा भेजने के बाद पैसा वापस चाहते हैं तो उस बेनेफिशयरी की मंजूरी जरूरी है। यानी अपने खाते से बेनेफिशयरी को जोड़ते समय ही देखभाल कर काम करें। अगर किसी हालत में बेनेफिशयरी ने पैसा देने से मना कर दिया तो बैंक आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगा. फिर पैसा पाने के लिए आपको अदालत का दरवाजा खटखटना पड़ेगा और वहां साबित करना होगा कि आपसे गलती से पैसा गलत अकाउंट में चला गया है।
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