नई दिल्ली: सरकार नेस्ले इंडिया के खिलाफ एनसीडीआरसी में दायर 640 करोड़ रुपये के मुकदमे को जारी रखेगी, भले ही बंबई उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिबंध हटाए जाने के बाद कंपनी का इंस्टैंट नूडल्स मैगी बाजार में वापस आ गया है।
उपभोक्ता मामलों के विभाग ने अगस्त में नेस्ले इंडिया के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया था जिसमें कथित अनुचित व्यापार व्यवहार, झूठी लेबलिंग और भ्रामक विग्यापनों के लिए कंपनी से मुआवजे की मांग की गई थी।
इससे पहले भारतीय खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) द्वारा मैगी पर प्रतिबंध लगाया जा चुका था। नियामक ने मैगी नूडल्स में अधिक मात्रा में सीसा मौजूद होने के चलते इसे उपभोग की दृष्टि से असुरक्षित व नुकसानदायक करार दिया था।
यह पूछे जाने पर कि क्या विभाग मामले को वापस लेगा, मंत्रालय के एक उच्च अधिकारी ने कहा, मुकदमा जारी रहेगा। हम एनसीडीआरसी में नेस्ले इंडिया के खिलाफ मामला जारी रखेंगे।
सूत्रों ने कहा कि राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग (एनसीडीआरसी) में पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने उत्तर प्रदेश में जब्त किए गए स्टाक से मैगी के 100 नमूने जांच के लिए वापस लेने का आदेश दिया था। अगली सुनवाई 30 नवंबर को होगी।
पहली बार किसी कंपनी को एनसीडीआरसी में घसीटा गया है जिसमें इस तीन दशक पुराने उपभोक्ता सुरक्षा कानून के प्रावधान को इस्तेमाल में लाया गया।
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