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सावधान आज से अवैध माना जाएगा आपका 'हस्त लिखित' पासपोर्ट

नई दिल्ली: अभी तक आप जिस हस्त लिखित पासपोर्ट के ज़रिए विदेश की यात्रा कर रहे थे अब उसे विदा करने का वक्त आ गया है। सरकार के निर्देशानुसार भारतीय नागरिकों के हस्त-लिखित पासपोर्ट आज

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सावधान आज से अवैध माना जाएगा आपका 'हस्त लिखित' पासपोर्ट

नई दिल्ली: अभी तक आप जिस हस्त लिखित पासपोर्ट के ज़रिए विदेश की यात्रा कर रहे थे अब उसे विदा करने का वक्त आ गया है। सरकार के निर्देशानुसार भारतीय नागरिकों के हस्त-लिखित पासपोर्ट आज से वैध नहीं माने जाएंगे। हस्त-लिखित पासपोर्ट रखने वाले लोगों से कहा गया था कि वह अपने इस अहम दस्तावेज़ को 24 नवंबर तक मशीन से पढ़े जा सकने योग्य यानि मशीन-रीडेबल करवा लें जिसमें बार कोड लगा होता है। बता दें कि सरकार ने अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) की सिफारिशों के मुताबिक हाथ से लिखे पासपोर्ट की मान्यता समाप्त करने का फैसला किया था। एक सरकारी अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी है कि आज से विदेशों में यात्रा के लिए हस्त-लिखित पासपोर्ट अवैध हो गए हैं, क्योंकि मशीन-रीडेबल पासपोर्ट में छेड़छाड़ का खतरा नहीं होता है।

स्वत: रद्द हो जाएगा पासपोर्ट

पासपोर्ट सेवा विभाग ने 2002 के पहले हस्तलिखित पासपोर्ट बनाए थे। यह पासपोर्ट 20 वर्ष के लिए बनाए जाते थे। यानी अब सिर्फ बारकोड युक्त पासपोर्ट को ही मान्यता होगी। जो पासपोर्ट इस श्रेणी में नहीं आएंगे वह खुद-ब-खुद रद्द मान लिए जाएंगे। भारत सरकार ने ऐसे पासपोर्ट धारकों से अपने पासपोर्ट को रिन्यूअल (नवीनीकरण) कराने को कहा है। नहीं तो 24 नवंबर के बाद ऐसे पासपोर्ट धारक किसी भी देश में नहीं जा सकेंगे। ना तो कोई विदेशी भारत आ सकेगा। साथ ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा के मानक तय किए हैं।

बारकोड वाला पासपोर्ट होगा मान्य

बारकोड युक्त इलेक्ट्रानिक पासपोर्ट जरूरी किया गया है। अब हस्तलिखित पासपोर्ट धारकों को ऑनलाइन प्रकिया से दूसरा पासपोर्ट जारी कराना होगा। पासपोर्ट सेवा विभाग ने 2002 के पहले हस्तलिखित पासपोर्ट बनाए थे। यह पासपोर्ट 20 वर्ष के लिए बनाए जाते थे। फिर कंप्यूटर से बनाया जाने लगा जो जनवरी 2012 में ऑनलाइन कर दिया गया। इसके बाद सभी बारकोड युक्त पासपोर्ट बन रहे हैं।

अब लगेगा पैसा

पासपोर्ट शाखा ने हस्तलिखित पासपोर्ट वालों को इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट में बदलने के लिए निश्चित समय दिया था। इसके लिए उनसे शुल्क भी नहीं लिया जा रहा था पर अब जिन लोगों ने हस्तलिखित की जगह इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट नहीं बनवाए, उन्हें फिर शुल्क भुगतान कर पासपोर्ट बनवाना होगा।

वीजा के लिए छह माह की अनिवार्यता

यदि आप विदेश जाना चाहते हैं और पासपोर्ट की वैधता खत्म होने में 6 माह बचे हैं तो फिर बनवा लीजिए अन्यथा किसी भी देश की यात्रा नहीं कर पाएंगे। वैश्कि स्तर पर सहमति के बाद छह माह से कम वैधता वाले पासपोर्ट पर वीजा जारी करने पर रोक है।

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