अहमदाबाद: पटेल आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल ने अपने खिलाफ पिछले महीने दर्ज देशद्रोह के मामले के सिलसिले में आज अहमदाबाद की सत्र अदालत में जमानत याचिका दायर की।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एन जी दवे के समक्ष दायर याचिका में हार्दिक के वकील बी एम मंगुकिया ने कहा कि हार्दिक के खिलाफ प्राथमिकी फर्जी है और उनके द्वारा आंदोलन का नेतृत्व करना देशद्रोह या सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ना नहीं है जैसा कि अहमदाबाद पुलिस ने आरोप लगाया है।
अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई 20 नवंबर को तय की है। पिछले महीने सूरत पुलिस ने कथित रूप से एक सहयोगी कार्यकर्ता को पुलिसकर्मियों को मारने के लिए उकसाने के लिए हार्दिक को देशद्रोह के आरोप को भादंसं की संबंधित धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया था।
बाद में अहमदाबाद अपराध शाखा ने भी हार्दिक और उसके सहयोगियों के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया और उसे अपनी हिरासत में ले लिया।
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