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हरियाणा सरकार ने Barber Shop के लिए जारी किए दिशा-निर्देश

सभी सैलून और बार्बर शॉप की एंट्री पर हैंड सेनिटाइजर रखना होगा। दुकान पर हर कारीगर द्वारा भी फेसमास्क, हेड कवर और एप्रन पहनना जरूरी होगा। कस्मर्स पर डिस्पोजल टावल और पेपर शीट का प्रयोग किया जाएगा।

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Image Source : PTI/FILE Representational Image

चंडीगढ़. हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन 4.0 में सैलून और बार्बर शाप  खोलने के लिए SOP जारी कर दी है। जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार जिन लोगों को बुखार, खांसी, जुकाम है उन्हें सैलून में एंट्री नहीं मिलेगी। इसके अलावा बार्बर शॉप के अंदर फेसमास्क लगाना अनिवार्य होगा।  

सभी सैलून और बार्बर शॉप की एंट्री पर हैंड सेनिटाइजर रखना होगा। दुकान पर हर कारीगर द्वारा भी फेसमास्क, हेड कवर और एप्रन पहनना जरूरी होगा। कस्मर्स पर डिस्पोजल टावल और पेपर शीट का प्रयोग किया जाएगा।

सभी औजारों का सेनिटाइज होना जारूरी है। बार्बर शॉप में मौजूद कारीगरों को हर शेव और हेयर कट के बाद हाथ सैनिटाइज करने होंगा। कस्टमर की दुकान में एंट्री के लिए टोकन सिस्टम का इस्तेमाल किया जा सकता है। कस्टमर्स के  बैठने के लिए व्यवस्था में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना जरूरी है।

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