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Hindi News भारत राष्ट्रीय कोरोना पर फूंक-फूंककर कदम उठा रही हरियाणा सरकार, 13 नए केस मिलने पर भी बढ़ाया लॉकडाउन

कोरोना पर फूंक-फूंककर कदम उठा रही हरियाणा सरकार, 13 नए केस मिलने पर भी बढ़ाया लॉकडाउन

हरियाणा सरकार ने राज्य में लॉकडाउन को 2 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है। हालांकि, इस दौरान कुछ राहतें भी दी गई हैं।

कोरोना पर फूंक-फूंककर कदम उठा रही हरियाणा सरकार, 13 नए केस मिलने पर भी बढ़ाया लॉकडाउन- India TV Hindi Image Source : PTI कोरोना पर फूंक-फूंककर कदम उठा रही हरियाणा सरकार, 13 नए केस मिलने पर भी बढ़ाया लॉकडाउन

चंडीगढ़: हरियाणा में शनिवार को कोरोना वायरस से एक मरीज की मौत दर्ज की गई, जिसे मिलाकर राज्य में अबतक 9,617 लोगों की जान महामारी में जा चुकी है। वहीं, संक्रमण के 13 नए मामले आने से कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 7,69,717 हो गई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दैनिक बुलेटिन के मुताबिक, कोविड-19 से पानीपत जिले में एक व्यक्ति की मौत होने की सूचना है। वहीं, गत 24 घंटे में सामने आए 13 मामलों में गुरुग्राम के छह, रोहतक और पलवल जिले के दो-दो मरीज शामिल हैं। 

बुलेटिन के मुताबिक, हरियाणा के कुल 22 जिलों में से 16 जिलों में गत 24 घंटे के दौरान संक्रमण का एक भी मामला नहीं आया। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, राज्य में इस समय 740 मरीज उपचाराधीन हैं, जबकि 7,59,360 मरीज अबतक संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। हरियाणा में कोविड-19 मरीजों के ठीक होने की दर 98.65 प्रतिशत है।

हरियाणा में कुछ राहतों के साथ बढ़ाया गया लॉकडाउन

कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर पूरा देश सतर्कता बरत रहा है। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने राज्य में लॉकडाउन को 2 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है। हालांकि, इस दौरान कुछ राहतें भी दी गई हैं। लॉकडाउन की मियाद बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने शनिवार को आदेश जारी किया। आदेश के अनुसार, राज्य में रेस्तरां, बार और क्लब को राहत देते हुए इनके खुलने ते समय को एक घंटा बढ़ा दिया है। यानी अब यह रात को 11 बजे तक खुल सकेंगे। 

आदेश में कहा गया है, ‘‘महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा का विस्तार एक और सप्ताह 26 जुलाई (सुबह पांच बजे से) से 2 अगस्त (सुबह पांच बजे तक) तक के लिए किया गया है।’’ आदेश में कहा गया है कि रेस्तरां और बार को सुबह 10 बजे से रात 10 बजे की जगह अब सुबह 10 बजे से रात 11 बजे तक 50 फीसदी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति होगी। मॉल और होटल के रेस्तरां तथा बार भी इसी समय तक 50 प्रतिशत क्षमका के साथ खुल सकेंगे।

आदेश में कहा गया है कि होटल, रेस्तरां और फास्ट फूड विक्रेता रात 11 बजे तक होम डिलिवरी कर सकते हैं। जिम सुबह छह बजे से रात के नौ बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुल सकेंगे। इसके अलावा आदेश में कहा गया है कि सामाजिक दूरी और कोविड-19 अनुकूल व्यवहार का कड़ाई से पालन करना जरूरी रहेगा। वहीं, अब राज्य में रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा जबकि पहले इसका समय रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक था।

आदेश में कहा गया है कि दुकानों, मॉल, रेस्तरां, धार्मिक स्थल, कॉरपोरेट कार्यालय को पहले जारी ढील ही लागू रहेगी। शादी, दाह संस्कार और खुले में लोगों के समागम करने की छूट भी पहले की तरह रहेगी। बता दें कि कोरोना के कारण हरियाणा में तीन मई को लॉकडाउन लागू किया गया था, जिसे अब 12वीं बार बढ़ाया गया है।

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