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न्यायालय ने धर्मस्थलों पर हमलों पर स्थिति रपट मांगी

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को राजधानी दिल्ली स्थित सभी धार्मिक स्थलों की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों पर केंद्र और दिल्ली सरकार से स्थिति रपट मांगी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी. रोहिणी

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न्यायालय ने धर्मस्थलों पर हमलों पर स्थिति रपट मांगी

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को राजधानी दिल्ली स्थित सभी धार्मिक स्थलों की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों पर केंद्र और दिल्ली सरकार से स्थिति रपट मांगी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी. रोहिणी एवं न्यायमूर्ति आर.एस. एंडलॉ की खंडपीठ ने केंद्रीय गृह मंत्रालय, दिल्ली सरकार व शहर के पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया और उनसे स्थिति रपट दाखिल करने के लिए कहा। खंडपीठ यहां गिरजाघरों सहित सभी धर्मस्थलों की सुरक्षा की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है।

खंडपीठ ने मामले की सुनवाई एक जुलाई के लिए स्थगित कर दी। खंडपीठ ने कहा, "केंद्रीय गृह मंत्रालय, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया गया है। उन्हें धर्मस्थलों पर हुए हमलों की घटनाओं के बारे में स्थिति रपट दाखिल करनी होगी एवं उनकी ओर से उठाए गए कदमों का उल्लेख करना होगा।"

सुनवाई के दौरान गृह मंत्रालय के अधिवक्ता अनिल सोनी ने कहा कि गिरजाघरों पर हुए हमलों की प्राथमिकी दर्ज हुई है और एक विशेष जांच टीम (एसआईटीम) गठित की गई है।

पिछले सप्ताह एक अन्य खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि देश में 'किसी भी धर्मस्थल पर किसी भी किस्म का हमला नहीं होना चाहिए।'

अदालत ने धर्मस्थलों पर हुए हमलों पर नाराजगी जताई और कहा कि चाहे कोई भी धर्म हो, सभी पूजा स्थलों को बचाने की जरूरत है।

वरिष्ठ अधिवक्ता अदीश सी. अग्रवाल ने अदालत को बताया कि दिल्ली में दिसंबर के बाद से छह गिरजाघरों में तोड़फोड़ की गई, लेकिन इन मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई।

 

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