नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा शराब कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ दायर चेक बाउंस मामले की सुनवाई के लिए छह अगस्त की तारीख तय की। अदालत ने माल्या को आरोपी के रूप में आज तलब किया था लेकिन अब अगली तारीख तय की क्योंकि माल्या के वकील ने उन्हें बताया कि उनके सम्मन आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है।
निचली अदालत ने इस कंपनी की शिकायत के बाद माल्या को आरोपी के रूप में तलब किया था। राजधानी के आईजीआई हवाई अड्डे का संचालन करने वाली इस कंपनी का दावा है कि किंगफिशर एयरलाइंस (केएफए) द्वारा 22 फरवरी 2012 को जारी एक करोड़ रुपए का चेक कोष नहीं होने पर एक महीने के बाद उनके पास वापस आ गया। कंपनी ने जून 2012 में केएफए के कुल 7 . 5 करोड़ रुपए के चेक बाउंस होने पर चार मामले दर्ज कराए थे।
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