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दिल्ली के 21 आप विधायकों पर सुनवाई 7 दिन के लिए टली

निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी (आप) के 21 विधायकों को संसदीय सचिव नियुक्त किए जाने के मामले में संबंधित विधायकों से स्पष्टीकरण लेने से संबंधित सुनवाई 21 जुलाई तक स्थगित कर दी।

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नई दिल्ली: निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी (आप) के 21 विधायकों को संसदीय सचिव नियुक्त किए जाने के मामले में संबंधित विधायकों से स्पष्टीकरण लेने से संबंधित सुनवाई 21 जुलाई तक स्थगित कर दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा संसदीय सचिव नियुक्त किए गए 21 आप विधायकों पर सदस्यता रद्द होने का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि संसदीय सचिवों के तौर पर वे 'लाभ के पद' पर बने हुए थे, जो कि संवैधानिक नियमों के विरुद्ध है।

आयोग ने दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन द्वारा खुद को इस मामले में वादी बनाने की मांग करते हुए एक मध्यस्थता याचिका दायर करने के बाद सुनवाई गुरुवार के लिए स्थगित कर दी। माकन ने यहां कहा, "चुनाव आयोग ने हमें अपनी याचिका की प्रति अन्य पार्टियों और 21 विधायकों को भेजने को कहा है। लाभ का पद मामले में 21 विधायकों की सुनवाई 21 जुलाई को होगी।"

कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद इस मामले में पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। संसदीय सचिव नियुक्त किए गए आप विधायक जरनैल सिंह ने कहा, "अब तक कांग्रेस और भाजपा दोनों यह कहते रहे कि यह राजनीतिक मसला नहीं है, लेकिन आज इस याचिका से यह स्पष्ट हो गया है कि यह राजनीतिक मसला है।"

आयोग ने संसदीय सचिवों के पद पर नियुक्त अलका लांबा सहित आप के 21 विधायकों से इस मामले में स्पष्टीकरण मांगा है। दिल्ली में इन पदों के लिए संवधानिक प्रावधान नहीं है।

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