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अब बंदर से हुई जनहानि तो भी मिलेगा मुआवजा

वन विभाग ने ऐलान किया है कि लाल मुंह के बंदर के हमले से जनहानि होने पर वह मुआवजा देगा।

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बिलासपुर: वन विभाग ने ऐलान किया है कि लाल मुंह के बंदर के हमले से जनहानि होने पर वह मुआवजा देगा। इसमें पीड़ित को उतनी ही राशि दी जाएगी जितनी अन्य हिंसक वन्यप्राणियों के मामले में दी जाती है। बिलासपुर वनमंडल के डीएफओ अमिताभ वाजपेयी ने बताया कि शासन से जारी आदेश के अनुसार, अब लाल मुंह के बंदर के हमले से जनहानि होती है तो पीड़ित या परिवार को मुआवजा राशि दी जाएगी।

हिंसक वन्यप्राणियों के हमले से जनहानि होने पर इस तरह के प्रकरण में मुआवजा देने का प्रावधान है। शासन ने इन वन्यप्राणियों में बाघ, तेंदुए, भालू, लकड़बग्घा, भेड़िया, जंगली सुअर, जंगली हाथी, जंगली कुत्ता, मगरमच्छ, घड़ियाल, वन भैंसा व सियार को शामिल किया है। मसलन इन वन्यप्राणियों के प्रकरण में मुआवजा दिया जाता है। इसमें अब तक बंदर को शामिल नहीं किया गया था।

जंगल के आसपास के गांवों में बंदर के काटने की घटना आए दिन होती हैं। मुआवजा नहीं मिलने की स्थिति में ग्रामीणों को आर्थिक परेशानी होती है। शासन स्तर पर इसे गंभीरता से लिया गया है।

इसके तहत अब बंदर के काटने पर नुकसान होने पर मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है। लाल मुंह का बंदर वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 अनुसूची दो भाग एक में दर्ज है। इस संबंध में सभी वनमंडलों को निर्देश दिए गए हैं कि जनहानि की स्थिति में प्रकरण तैयार कर पीड़ितों को मुआवजा राशि दी जाए।

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