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Hindi News भारत राष्ट्रीय चिदंबरम की आठ दिन की सीबीआई रिमांड खत्म, आज होगी कोर्ट में पेशी; पूर्व वित्त मंत्री ने दिया यह ऑफर

चिदंबरम की आठ दिन की सीबीआई रिमांड खत्म, आज होगी कोर्ट में पेशी; पूर्व वित्त मंत्री ने दिया यह ऑफर

आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में पी चिदंबरम की सीबीआई रिमांड आज खत्म हो रही है लेकिन पूर्व वित्त मंत्री खुद ही रिमांड में रहना चाहते हैं। 

चिदंबरम की आठ दिन की सीबीआई रिमांड खत्म, आज होगी कोर्ट में पेशी; पूर्व वित्त मंत्री ने दिया यह ऑफर- India TV Hindi चिदंबरम की आठ दिन की सीबीआई रिमांड खत्म, आज होगी कोर्ट में पेशी; पूर्व वित्त मंत्री ने दिया यह ऑफर

नई दिल्ली: आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में पी चिदंबरम की सीबीआई रिमांड आज खत्म हो रही है लेकिन पूर्व वित्त मंत्री खुद ही रिमांड में रहना चाहते हैं। चिदंबरम को डर है कि अगर रिमांड खत्म हुई तो उनको जेल भेजा जा सकता है इसलिए चिदंबरम खुद ही ऑफर दे रहे हैं। चिदंबरम को लगता है कि अगर रिमांड के बाद बेल नहीं मिली तो उन्हें तिहाड़ भेजा जा सकता है। 

सुप्रीम कोर्ट वकील कपिल सिब्बल ने चिदंबरम की तरफ से कहा, “मैं 2 सितंबर तक सीबीआई की कस्टडी में रहने का ऑफर देता हूं। ईडी को इससे कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। सीबीआई के केस में कल मेरी रिमांड खत्म हो रही है।“ हालांकि सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इसका विरोध किया और दलील दी कि इसका फैसला ट्रायल कोर्ट ही कर सकती है। 

आज लंच के बाद राउज़ एवेन्यू कोर्ट में चिदंबरम को पेश किया जाएगा जहां सीबीआई कोर्ट से चिदंबरम की कस्टडी बढ़ाने की मांग कर सकती है। इससे पहले FIPB यानि Foreign Investment Promotion Board के अफसरों से चिंदबरम का आमना सामना करवाया जाएगा। कोर्ट जाने से पहले चिदंबरम और FIPB के अफसरों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी।

इससे पहले कल सुप्रीम कोर्ट में आईएनएक्स मीडिया मामले में कोर्ट में ईडी और चिदंबरम के वकीलों के बीच तीखी बहस हुई। दरअसल ईडी चिदंबरम की रिमांड की मांग कर रही थी। ईडी के वकील ने दलील दी कि अगर चिदंबरम को ज़मानत दी जाती है तो इसके नतीजे बहुत खराब होंगे और इसका असर विजय माल्या, मेहुल चौकसी, शारदा चिटफंड और टेरर फंडिंग जैसे मामलों पर होगा। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि जांच कैसे हो ये फैसला एजेंसी लेती है। 

तुषार मेहता ने कहा कि जांच को कैसे बढ़ाया जाए, ये पूरी तरह से एजेंसी का अधिकार है। तुषार मेहता ने कहा कि अगर गिरफ्तार करने से पहले ही सारे सबूत और गवाहों को आरोपी के सामने रख दिया जाएगा तो आरोपी को सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का मौक़ा मिलेगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अगर आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया तो आरोपी मनी ट्रेल के सबूतों को मिटा सकता है।

इसके बाद चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि अगर जांच में कोई दस्तावेज़ मिलता है तो उसे कोर्ट के सामने रखा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में 5 सितंबर को फैसला सुनाएगा तब तक ईडी वाले मामले में चिदंबरम को राहत मिली है लेकिन आज निगाहें राउज़ एवेन्यू कोर्ट पर टिकी हैं।

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