A
Hindi News भारत राष्ट्रीय जयपुर बम ब्लास्ट में कोर्ट ने सैफुर रहमान को फांसी, अन्य तीन को उम्र कैद की सजा सुनाई

जयपुर बम ब्लास्ट में कोर्ट ने सैफुर रहमान को फांसी, अन्य तीन को उम्र कैद की सजा सुनाई

जयपुर बम ब्लास्ट के 4 आरोपियों को शुक्रवार को सजा का ऐलान किया गया है। कोर्ट ने मुख्य आरोपी सैफुर रहमान को फांसी की सजा सुनाई गई है।

Jaipur bomb blast ,death sentence, Saifur Rahman, Sarvar Aazmi, Mohammad Saif, Salman- India TV Hindi Jaipur serial bomb blast 2008

नई दिल्ली: जयपुर की एक विशेष अदालत 2008 के जयपुर सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में शुक्रवार को फैसला सजा सुना दी है। कोर्ट ने सैफुर रहमान को फांसी और मोहम्मद सरवर आजमी, मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सलमान को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इससे पहले विशेष लोक अभियोजक श्रीचंद ने बताया कि अदालत ने गुरुवार को चार दोषियों के लिए सजा के अनुपात पर बहस सुनी और शुक्रवार शाम चार बजे फैसला सुनाना तय किया था। श्रीचंद ने कहा था, ‘‘मैंने उनके लिए मृत्युदंड की मांग की है। यह मुंबई में हुए विस्फोटों के बाद दूसरा सबसे घातक विस्फोट था जिसमें 71 लोग मारे गए थे और 185 अन्य घायल हुए।’’ 

राजस्थान की एक विशेष अदालत ने जयपुर बम विस्फोट मामले में बुधवार को चार आरोपियों को दोषी ठहराया जबकि एक आरोपी को दोषमुक्त करार दिया था। अदालत ने इस मामले में आरोपी मोहम्मद सरवर आजमी, मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सलमान और सैफुर रहमान को दोषी माना था जबकि शाहबाज हुसैन को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त करार दिया। इन चार आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 307,324, 326, 120 बी, 121ए और 124 ए, 153 ए के तहत दोषी माना गया है। इसके अलावा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा तीन के तहत तथा विधि विरूद्ध क्रियाकलाप अधिनियम की धारा 13, 16, 1 ए और 18 के तहत भी उन्हें दोषी ठहराया गया है।

Latest India News