पटना: राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन में गत रविवार को एक दंपति के साथ कथित दुर्व्यवहार मामले में बिहार में सत्ताधारी पार्टी जदयू के आज गिरफ्तार किए गए निलंबित विधायक सरफराज आलम सहित दो अन्य को देर रात्रि सशर्त जमानत मिल गई।
पटना राजकीय रेल पुलिस अधीक्षक प्रकाश नाथ मिश्र ने बताया कि राजधानी एक्सप्रेस में गत रविवार को एक दंपति के साथ दुर्व्यवहार मामले में पूछताछ के लिए आज फिर बुलाये गए विधायक सरफराज आलम, उनके अंगरक्षक तथा निजी कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि बाद में सरफराज को 20-20 हजार रूपये के दो निजी मुचलकों पर सशर्त जमानत दे दी गई है।
उन्होंने बताया कि जिन पांच शर्तों पर पटना रेलवे स्टेशन राजकीय रेल थाना द्वारा जमानत दी गयी उनमें पासपोर्ट जमा करने के साथ मामले की जांच तक देश के बाहर नहीं जाने की भी शर्तें शामिल हैं। मिश्र ने बताया कि अन्य शर्तों में विधायक से आरोपी दंपति के साथ नहीं मिलने और न ही उन पर दबाव नहीं बनाने तथा जांच में सहयोग करने तथा बाद में अदालत से नियमित जमानत लेने की शर्तें शामिल हैं।
सरफराज को जमानत विधायक के वकील एसपीके मंगलम द्वारा सीआरपीसी की धारा 41 के तहत दलील पेश करते हुए कहा कि विधायक को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। बिहार के अररिया जिला के जोकीहाट विधानसभा क्षेत्र से तीसरी बार विधायक निर्वाचित सरफराज से कल पुलिस ने चार घंटे पूछताछ करने के बाद स्वास्थ्य कारणों से घर जाने की अनुमति दी थी।
गत 17 जनवरी को डिब्रूगढ-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन में सफर करने के दौरान एक दंपति के साथ दुर्व्यवहार के आरोपी राजद सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहम्मद तस्लीमुद्दीन के पुत्र सरफराज ने पुलिस पूछताछ के दौरान यह स्वीकारा कि उन्होंने उक्त ट्रेन से यात्रा की थी, पर विधायक ने दावा किया कि उन्होंने दंपति के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया था। सरफराज पूर्व में उक्त ट्रेन से सफर करने की बात से इंकार कर रहे थे।
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