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Hindi News भारत राष्ट्रीय झारखंड: गले में सांप लपेटे DGP की तस्वीर हुई वायरल, वन विभाग ने शुरू की कार्रवाई

झारखंड: गले में सांप लपेटे DGP की तस्वीर हुई वायरल, वन विभाग ने शुरू की कार्रवाई

झारखंड के DGP डीके पांडेय द्वारा गले में सांप लटकाकर फोटो खिंचवाने और इस तस्वीर के वायरल होने के बाद वन विभाग ने इसपर कार्रवाई शुरू कर दी है...

Jharkhand DGP with Snake- India TV Hindi Jharkhand DGP with Snake

रांची: झारखंड के DGP डीके पांडेय द्वारा गले में सांप लटकाकर फोटो खिंचवाने और इस तस्वीर के वायरल होने के बाद वन विभाग ने इसपर कार्रवाई शुरू कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, वन विभाग के अधिकारी यह पता कर रहे हैं कि DGP ने कहां और कब सांप के साथ तस्वीर खिंचवाई। सांप के साथ तस्वीर खिंचाने के मामले में झारखंड में पहले भी कार्रवाई हो चुकी है और ऐसा करने वाले के खिलाफ वन विभाग ने मामला दर्ज कर जेल भी भेजा है। हालांकि DGP के इस केस में वन विभाग ने अपने अफसरों को फिलहाल यह पता लगाने के लिए कहा है कि उन्होंने कहां पर गले में सांप लटकाया था। 

रिपोर्ट्स के मुताबिक, DGP सोमवार को चतरा के ईटखोरी में थे। पूजा कर जैसे ही वह ईटखोरी मंदिर से बाहर निकले कि उनकी नजर वहां एक सपेरे पर पड़ी। बताया जा रहा है कि सपेरे के पास कई तरह के सांप थे। वह सपेरे के पास जाकर जमीन पर बैठ गए और सपेरे से एक कोबरा सांप लेकर उन्होंने अपने गले पर लपेट लिया। इसके बाद कुछ मिनटों तक वह सांप से खेलते हुए तस्वीरें खिचवाते रहे। उनकी यह तस्वीरें बाद में WhatsApp पर वायरल हो गईं। इन तस्वीरों के वायरल होने के बाद बातें होने लगीं कि क्या वन विभाग प्रदेश पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी पर भी वही कार्रवाई करेगा जो आम लोगों पर करता आया है।

जानें, क्या कहता है कानून!
वन्य  प्राणी संरक्षण अधिनियम की धारा-9 में शेड्यूल्ड एनिमल (इसमें सांप भी है) रखना मना है। सेक्शन-43 में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति इस तरह का जानवर बिना चीफ वाइल्ड लाइफ वॉर्डन (PCCF वाइल्ड लाइफ) की अनुमति के नहीं रख सकता। कानून के मुताबिक यदि कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करते हुए पकड़ा जाएगा, तो इसी अधिनियम की धारा-51 (1) में सजा का प्रावधान है। इस कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को 3 साल तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा जुर्माने का भी प्रावधान है।

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