नई दिल्ली: राज्यसभा में आज जुवेनाइल जस्टिस एमेंडमेंट बिल पर चर्चा शुरू हो गई है। जुवेनाइल बिल पास होने पर एडल्ट की तरह ट्रीट किए जाएंगे 16 से 18 साल तक के युवा। साथ ही रेप और मर्डर जैसे जुर्म के लिए कड़ी सजा होगी। नया कानून बनने के बाद अपराधियों पर आम अदालत में केस चल सकेगा। बिल पर चर्चा के दौरान निर्भया के माता-पिता भी राज्यसभा में मौजूद रहेंगे। निर्भया के माता-पिता आज BJP नेताओं से मिलेंगे। साथ ही कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद से मुलाकात कर जुवेनाइल बिल पास कराने की अपील करेंगे।
जुवेनाइल जस्टिस एमेंडमेंट बिल पर संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा बिल पास करने पर सरकार और विपक्ष एक साथ हैं। जुवेनाइल बिल पर रविशंकर प्रसाद ने विपक्ष से की अपील, गंभीर मुद्दे पर निभाएं जिम्मेदारी। सुब्रमण्यम स्वामी ने दिया भरोसा, मोदी सरकार ऐसा कानून बनाएगी कि दोबारा रिहा नहीं होगा कोई नाबालिग दोषी।
प्रस्तावित बिल के मुताबिक किशोर न्याय बोर्ड यह निर्णय करेगा कि बलात्कार जैसे अपराधों में शामिल 16 साल से ज्यादा उम्र के किशोर को सुधार गृह में रखा जाए या उस पर सामान्य अदालत में मुकदमा चलाया जाए। पुराने कानून के मुताबिक नाबालिग को ज्यादा से ज्यादा तीन साल तक के लिए सुधार गृह में रखा जा सकता है।
यह बिल लोकसभा में इस साल मई में ही पास कर दिया गया था लेकिन राज्यसभा में सत्तारूढ़ बीजेपी के अल्पमत में होने के कारण लंबे समय से अटका हुआ पड़ा रहा। लेकिन आज ये बिल राज्यसभा में पेश किया जाएगा।
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