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कामदुनी गैंगरेप और हत्याकांड में 3 दोषियों को फांसी, 3 को उम्रकैद

कोलकाता: पश्चिम बंगाल के कामदुनी गैंगरेप केस में तीन दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है जबकि तीन अन्य आरोपियों को उम्र कैद की सजा दी गई है। कामदुनी गैंगरेप केस में अदालत मे 6

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कोलकाता: पश्चिम बंगाल के कामदुनी गैंगरेप केस में तीन दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है जबकि तीन अन्य आरोपियों को उम्र कैद की सजा दी गई है। कामदुनी गैंगरेप केस में अदालत मे 6 आरोपियों को दोषी करार दिया था।

बता दें जून 2013 में पश्चिम बंगाल के कामदुनी में 21 साल की कॉलेज स्टूडेंट की गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गई थी। आज इस मामले में अदालत ने 6 दोषियों की सजा का ऐलान किया है।

अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश संचिता सरकार ने लड़की से गैंगरेप और उसकी हत्या के मामले में 6 लोगों को दोषी ठहराया था। आईपीसी की धाराओं 376 (डी) (सामूहिक दुष्कर्म), 302 (हत्या) और 120 बी (आपराधिक षड्यंत्र) के तहत सैफुल अली, अंसार अली और अमीनुल अली को दोषी ठहराया था।

न्यायाधीश ने अन्य तीन- इमानुल इस्लाम, अमीनुल इस्लाम और भोला नास्कर को आईपीसी की धाराओं 376 (डी) (सामूहिक दुष्कर्म), 120बी (आपराधिक षड्यंत्र: और 201 (साक्ष्यों को गायब करना) के तहत दोषी पाया गया।

गौरतलब है कि कोलकाता से करीब 50 किलोमीटर दूर उत्तर 24-परगना जिले के कामदुनी में सात जून, 2013 को यह घटना घटी जब घर लौट रही 21 वर्षीय कॉलेज छात्रा के साथ गैंगरेप किया गया और उसकी नृशंस हत्या कर दी गयी। वह परीक्षा देकर लौट रही थी।

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