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केरल मंदिर अग्निकांड के सभी 41 आरोपियों को मिली जमानत

कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने पुत्तिंगल देवी मंदिर में आग की त्रासदी के सभी 41 आरोपियों को आज जमानत दे दी। अप्रैल में कोल्लम जिले के परवूर में घटित इस घटना में 109 लोगों की

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कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने पुत्तिंगल देवी मंदिर में आग की त्रासदी के सभी 41 आरोपियों को आज जमानत दे दी। अप्रैल में कोल्लम जिले के परवूर में घटित इस घटना में 109 लोगों की जानें गई थीं। इन आरोपियों को जमानत देते हुए न्यायमूर्ति पी. उबैद ने इन्हें पुलिस के पास अपने पासपोर्ट जमा करने और राज्य नहीं छोड़ने का निर्देश दिया।

इस अदालत ने पाया कि पुलिस ने 91 दिन बीत जाने के बावजूद आरोप पत्र दाखिल नहीं किया है, जबकि घटना के 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करना आवश्यक है। इन आरोपियों में मंदिर की प्रबंधन समिति के 15 सदस्य, पटाखों का ठेकेदार और उसके कर्मचारी शामिल हैं।

इन आरोपियों पर आईपीसी की धारा 304 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। दिल दहला देने वाली यह घटना 10 अप्रैल को सुबह मंदिर में एक उत्सव के दौरान घटी थी जिसमें 109 लोग मारे गए थे और 383 लोग घायल हुए थे।

आग कोल्लम जिले के तटीय शहर पेरावुर स्थित पुत्तिंगल मंदिर में रविवार तड़के 3.30 बजे तब लगी, जब वहां आतिशबाजी से एक चिंगारी निकलकर उस इमारत में जा गिरी, जहां उत्सव मनाने के लिए बड़ी मात्रा में उच्च क्षमता वाले पटाखे रखे थे। आतिशबाजी के बीच देखते ही देखते पटाखों में धमाके शुरू हो गए और भयंकर आग लग गई। कुछ ही पलों में पूरी इमारत धराशायी हो गई।

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