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भारत में अब भी अपराध है देशद्रोह, जानिए इस कानून की पूरी ABCD

अपने देश में बीते दो से तीन सालों के भीतर देशद्रोह के आरोप में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जानिए आखिर ये देशद्रोह कानून है क्या और यह कैसे अस्तित्व में आया।

kanhaiya kumar

क्या होती है अधिकतम सजा: इस कानून के तहत अपराधी को आजीवन कारावास या तीन साल की कैद हो सकती है।

देशद्रोह से जुड़े कुछ मामले:

  • जेएनयू छात्र कन्हैया कुमार पर देशद्रोह का आरोप लग चुका है। उन्हें इसके तहत गिरफ्तार भी किया गया। उन पर आरोप था कि उनकी मौजूदगी में JNU परिसर के भीतर देशद्रोही नारेबाजी हुई थी।
  • कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी पर भी देशद्रोह का आरोप लगा था। कानपुर के कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी पर आरोप था कि उन्होंने भारत सरकार और देश में फैल रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ आपत्तिजनक तस्वीरें बनाईं थीं।
  • पटेल आरक्षण की मांग कर रहे पाटीदार नेता हार्दिक पटेल को भी साल 2015 में राष्ट्रद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके पहले उन्हें राष्ट्रध्वज का अपमान करने के आरोप में भी गिरफ्तार किया गया था।   
  • महात्मा गांधी पर भी देशद्रोह का आरोप लग चुका है। उन पर आरोप था कि उन्होंने यंग इंडिया नामक वीकली जनरल में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक आर्टिकल लिखा था। 
  • साल 2010 में बिनायक सेन पर देशद्रोह का आरोप लगा था। उनपर नक्सल विचारधारा फैलाने का आरोप था। इसके अलावा नारायण सान्याल पर भी देशद्रोह का आरोप लग चुका है।

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