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Hindi News भारत राष्ट्रीय चारा घोटाला- दुमका कोषागार गबन मामले में लालू को 14 साल की सजा, 60 लाख का जुर्माना

चारा घोटाला- दुमका कोषागार गबन मामले में लालू को 14 साल की सजा, 60 लाख का जुर्माना

ये चारा घोटाले से जुड़ा चौथा मामला है जिसमें लालू को सजा हुई है।

बिहार के पूर्व...- India TV Hindi बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव।

रांची: चारा घोटाला से जुड़े दुमका कोषागार गबन मामले में  बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को आज सीबीआई की विशेष अदालत  ने सजा सुनाई है। कोर्ट ने इस मामले में लालू को कुल 14 साल की जेल की सजा सुनाई है साथ ही 60 लाख का जुर्माना भी लगाया है। इसके साथ ही अदालत ने इस मामले में लालू समेत सभी आरोपियों द्वारा वर्ष 1990 के बाद से अर्जित सभी संपत्तियों की जांच करने और उनकी जब्ती की कार्रवाई के भी निर्देश दिए। लालू प्रसाद को इससे पहले चारा घोटाले से जुड़े 3 अन्य मामलों में सजा सुनाई जा चुकी है। इस मामले में उन्हें दुमका कोषागार से 3.13 करोड़ रुपये का गबन करने का दोषी ठहराया गया था।

अदालत ने इस मामले में लालू यादव समेत 19 आरोपियों को 19 मार्च को दोषी करार दिया था जबकि जगन्नाथ मिश्रा समेत 12 अन्य लोगों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था। लालू प्रसाद रांची की बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं। CBI की विशेष अदालत के न्यायाधीश शिवपाल सिंह ने लालू प्रसाद को भारतीय दंड संहिता की आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी, जालसाजी एवं सरकारी पद के दुरुपयोग से जुड़ी धाराओं 120बी, 409, 420, 467, 468, 471 एवं 477 के तहत जहां 7 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 30 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई वहीं जज ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13:1 सी एवं डी एवं 13:2 के तहत भी उन्हें 7 वर्ष कैद, एवं 30 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

अदालत ने यह भी आदेश दिए कि लालू प्रसाद की दोनों सजाए इस मामले में एक के बाद एक चलेंगी जिसके चलते इस मामले में उनकी कुल सजा 14 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 60 लाख रुपये जुर्माना हो जाएगी। जुर्माना न देने की स्थिति में लालू यादव को दोनों ही कानूनों के तहत एक-एक वर्ष की और कैद काटनी होगी अर्थात् उन्हें दो वर्ष की अतिरिक्त जेल की सजा काटनी होगी। लालू कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ अब हाई कोर्ट जाने का मन बना रहे हैं। कोर्ट के फैसले के बाद लालू के एक अन्य वकील अनंत कुमार का कहना है कि इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जाएगी।

लालू के अलावा इस मामले में अजीत कुमार वर्मा, आनंद कुमार सिंह, नंद किशोर, महेंद्र सिंह वेदी, राज कुमार और राजा राम को दोषी पाया गया है  वहीं कोर्ट ने इस मामले जगन्नाथ मिश्रा, ध्रुव भक्‍त, बेनू झा को बरी कर दिया है। लालू के दोषी पाए जाने पर लालू की पार्टी राजद ने इसके पीछे पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार को बताया था। पहले से ही चारा घोटाले के तीन मामलों में सजा पाने के बाद बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं। हालांकि कुछ समय से स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को कुछ समय पहले हॉस्पिटल में भी भर्ती रखा गया है

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