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Hindi News भारत राष्ट्रीय उत्तराखंड में शराब, ईंधन पर लगाया गया ‘स्वास्थ्य सेवा कर’, 350 करोड़ से अधिक राजस्व मिलेगा

उत्तराखंड में शराब, ईंधन पर लगाया गया ‘स्वास्थ्य सेवा कर’, 350 करोड़ से अधिक राजस्व मिलेगा

कौशिक ने बताया कि मंत्रिमंडल ने देसी- विदेशी शराब के मूल्यों में प्रति बोतल 20 रू से लेकर 200 रूपये प्रति बोतल की वृद्धि को मंजूरी दी गई है। इससे 250 करोड रुपये का राजस्व प्राप्त होगा।

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देहरादून. उत्तराखंड सरकार ने बृहस्पतिवार को राज्य में ‘स्वास्थ्य सेवा कर’ लगाने का फैसला किया। इससे राज्य में शराब के दाम में 20 से 200 रूपये प्रति बोतल और पैट्रोल, डीजल के दामों में एक से दो रूपये प्रति लीटर की वृद्धि कर दी गई है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री और राज्य सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक ने संवाददाताओं को बताया कि शराब और पेट्रोल, डीजल पर लगाया गया ‘स्वास्थ्य सेवा कर’ राज्य के विकास में उपयोग किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि दोनों निर्णय शासनादेश जारी होते ही तत्काल लागू हो जाएगें। कौशिक ने बताया कि मंत्रिमंडल ने देसी- विदेशी शराब के मूल्यों में प्रति बोतल 20 रू से लेकर 200 रूपये प्रति बोतल की वृद्धि को मंजूरी दी गई है। इससे 250 करोड रुपये का राजस्व प्राप्त होगा। कौशिक ने बताया कि भारत निर्मित विदेशी शराब के मूल्यों में 20 रू से लेकर 200 रू प्रति बोतल तथा देसी शराब के दामों में 20 रू प्रति बोतल की वृद्धि कर दी गयी है।

उन्होंने बताया कि आयातित शराब के दामों में प्रति बोतल 475 रू की वृद्धि हो गयी है। उन्होंने बताया कि विदेशी शराब के प्रमुख ब्रांडों में ब्लैंडर्स प्राइड और रॉयल स्टैग पर 50 रू प्रति बोतल वृद्धि हुई है जबकि अन्य ब्रांड जैसे मैक्डॉवल नम्बर वन और एट-पीएम पर 30 रू प्रति बोतल दाम बढ़े हैं। इसके अलावा, मंत्री ने कहा कि पेट्रोल के दामों में दो रू प्रति लीटर और डीजल पर एक रू प्रति लीटर वृद्धि की गयी है। कौशिक ने बताया कि इस वृद्धि के बाद राज्य में पेट्रोल के दाम 74.55 रू प्रति लीटर और डीजल के दाम 64.17 रू प्रति लीटर हो गये हैं। उन्होंने बताया कि ये दाम पडोसी उत्तर प्रदेश के बराबर हैं और इससे राज्य को 120 करोड रू का राजस्व प्राप्त होगा। 

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