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चुनाव पूर्व जब्त 570 करोड़ रुपये की सीबीआई जांच का आदेश

चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने सोमवार को विधानसभा चुनाव के पहले जब्त किए गए 570 करोड़ रुपये के मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा जांच करने का आदेश दिया।

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चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने सोमवार को विधानसभा चुनाव के पहले जब्त किए गए 570 करोड़ रुपये के मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा जांच करने का आदेश दिया। तीन कंटेनरों (बड़े ट्रकों) में भर कर ले जाए जा रहे ये रुपये इसी साल मई में तमिलनाडु के तिरुप्पुर के पास जब्त किए गए थे। अदालत ने आदेश दिया है कि द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (द्रमुक) के एक नेता की याचिका के समर्थन में पर्याप्त साक्ष्य हों, तो सीबीआई कानून के मुताबिक कार्रवाई करे।

अदालत में दायर याचिका में द्रमुक प्रवक्ता टी. के. एस. एलांगोवान ने जब्त 570 करोड़ रुपये पर भारतीय स्टेट बैंक की ओर से देर से किए गए दावे पर गंभीर संदेह जताया है। ये रुपये 16 मई को संपन्न तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के दौरान जब्त किए गए थे।

चुनाव से पहले 13 मई को चुनाव आयोग के निगरानी दस्ते ने तिरुप्पुर में 570 करोड़ रुपये लेकर जा रहे तीन ट्रकों का पीछा करके जब्त किया था।

जब्त किए गए ये ट्रक 14 से 17 मई तक तिरुप्पुर के जिलाधिकारी कार्यालय के पास खड़े रहे थे।

स्टेट बैंक का कहना है कि वह पैसा उसका है और जब उसे आंध्र प्रदेश ले जाया जा रहा था तो उसे चुनाव आयोग के अधिकारियों ने जब्त कर लिया।

एलांगोवान के मुताबिक बड़ी मात्रा में नकदी को ट्रेन द्वारा ले जाया जाना चाहिए और स्थानीय पुलिस को उसकी रक्षा करनी चाहिए। इस मामले में ऐसा नहीं किया गया।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि स्थानांतरित की जा रही नकदी के साथ उचित दस्तावेज नहीं थे।

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