रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने पर्युषण पर्व और गणेश चतुर्थी के दौरान आठ दिनों तक मांस ब्रिकी पर प्रतिबंध लगा दिया है। राज्य के नगरीय प्रशासन विभाग के उप सचिव जितेंद्र शुक्ला ने आज यहां मीडिया से बात करते हुए कहा कि राज्य में पर्यूषण पर्व और गणेश चतुर्थी के दौरान इस महीने की 10 से 17 तारीख तक मांस बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। शुक्ला ने बताया कि वर्ष 2011 से राज्य में कुछ पर्वों के दौरान मांस बिक्री पर प्रतिबंध है। इस दौरान नगरीय प्रशासन विभाग राज्य के नगरीय निकायों को इस सबंध में निर्देश जारी करता है तथा नगरीय निकायों की जिम्मेदारी है कि वह इस आदेश का पालन करें।
राजधानी रायपुर के नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि राज्य शासन के आदेश पर रायपुर नगर निगम क्षेत्र में आठ दिनों तक मांस बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस दौरान मांस बेचने के लिए पशुओं की हत्या नहीं की जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि इस संबंध में पुलिस थानों तथा सभी जोन कमिश्नरों को भी मांस बिक्री पर प्रतिबंध की जानकारी दी गई है। प्रतिबंध के दौरान मांस बिक्री करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
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