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हमर से गार्ड को कुचलने वाले ‘बीड़ी किंग’ निशाम को उम्रकैद की सजा

थ्रिसुर: केरल की एक अदालत ने आज बीड़ी टाइकून मोहम्मद निशाम को एक सुरक्षा गार्ड की हत्या के अपराध में उम्रकैद की सजा सुनाई है। निशाम ने पिछले साल गेट खोलने में कुछ सेकंड की

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थ्रिसुर: केरल की एक अदालत ने आज बीड़ी टाइकून मोहम्मद निशाम को एक सुरक्षा गार्ड की हत्या के अपराध में उम्रकैद की सजा सुनाई है। निशाम ने पिछले साल गेट खोलने में कुछ सेकंड की देरी होने पर निशाम ने हमर गाड़ी से अपने सिक्योरिटी गार्ड चंद्रबोस को कुचला था जिससे उसकी मौत हो गई थी। कोर्ट ने निशाम को चंद्रबोस के परिवार को इकहत्तर लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया।

यह मामला पिछले साल 29 जनवरी का है जब एक आलीशान आवासीय कांप्लेक्स शोभा सिटी का दरवाजा खोलने में देरी पर कथित रूप से नाराज होकर निशाम ने गार्ड चंद्रबोस (51) को बुरी तरह से पीटने के बाद उसे गाड़ी से कुचल दिया था। इस मामले को लेकर पूरे राज्य में विरेाध प्रदर्शन हुए थे।

फैसला सुनने के लिए अदालत में चंद्रबोस की मां और पत्नी जामंथी ने संवाददाताओं से कहा था कि दोषी को मौत की सजा मिलनी चाहिए। अभियोजन पक्ष ने इस मामले में मौत की सजा और गार्ड के परिवार को पांच करोड़ रूपये के मुआवजा की वकालत की थी।

अदालत ने निशाम को भादंसं की धारा 302 (हत्या), 326 (घातक हथियार से जानबूझकर नुकसान पहुंचाने) और 427 (नुकसान पहुंचाना) समेत विभिन्न धाराओं के तहत दोषी पाया था। पुलिस के आरोप पत्र में निशाम के खिलाफ हत्या समेत अन्य आरोपों को साबित करने के लिए वैज्ञानिक साक्ष्य मौजूद थे।

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