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केंद्र सरकार से हाईकोर्ट ने कहा, राष्ट्रपति भी गलत हो सकते हैं

उत्तराखंड में लागू राष्ट्रपति शासन पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान जजों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है।

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नई दिल्ली: उत्तराखंड में लागू राष्ट्रपति शासन पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान जजों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हर कोई समीक्षा के दायरे में आता है और राष्ट्रपति से भी गलतियां हो सकती हैं।

 

U'khan row: Even President can go wrong, everything is subject to judicial review,you should rejoice at evolution we've had,court tells Govt

— ANI (@ANI_news) April 20, 2016

 

President's rule in Uttarakhand matter: We are not doubting wisdom of President but everything is subject to judicial review, court to Govt

— ANI (@ANI_news) April 20, 2016

  

हाईवोल्टेज ड्रामे के बाद उत्तराखंड में लगा राष्ट्रपति शासन:

उत्तराखंड में सियासी उठापटक का दौर 18 मार्च से ही शुरु हो गया था। राज्य सरकार ने विधानसभा में बजट पेश किया, इसके दौरान ही क्रास वोटिंग हुई और प्रस्ताव विफल हो गया। फिर भी विधानसभा अध्यक्ष ने इसे पास कर दिया। इस पर विधायक हरीश रावत ने मोर्चा खोल दिया। विनियोग विधेयक पर विपक्ष ने मत विभाजन की मांग रखी जिसे नहीं माना गया। इस पर करीब 35 विधायकों ने सरकार के सामने अपना असंतोष जाहिर किया। इस सारे ड्रामे के बीच हरीश रावत को बहुमत साबित करने का मौका मिला। लेकिन इसी बीच एक स्टिंग सामने आ गया और रावत से यह मौका छिन गया। इसके बाद केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर दी।

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