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Hindi News भारत राष्ट्रीय आज रात से दिल्ली-NCR में पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध, NGT ने 9 से 30 नवंबर के बीच लगाया "संपूर्ण बैन"

आज रात से दिल्ली-NCR में पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध, NGT ने 9 से 30 नवंबर के बीच लगाया "संपूर्ण बैन"

नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल यानि एनजीटी ने आज रात से पूरे एनसीआर के सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री या उपयोग पर बैन लगा दिया है।

<p>NGT</p>- India TV Hindi Image Source : PTI NGT

नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल यानि एनजीटी ने आज रात से पूरे एनसीआर के सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री या उपयोग पर बैन लगा दिया है। दिल्ली सरकार के पटाखों की बिक्री और उपयोग पर लगे बैन के खिलाफ याचिका की सुवाई करते हुए एनजीटी ने निर्देश दिये कि 9 नवंबर की मध्यरात्रि से 30 नवंबर की मध्यरात्रि तक प्रतिबंध लगाया गया है। एनजीटी ने कहा कि जिन शहरों/ कस्बों में वायु की गुणवत्ता 'मध्यम’ या नीचे है, केवल वहां ग्रीन पटाखे बेचे जा सकते हैं और दीपावली, छठ, नव वर्ष / क्रिसमस की पूर्व संध्या जैसे त्योहारों के दौरान पटाखे के उपयोग के समय को दो घंटे तक सीमित रखा जाना चाहिए। इस छूट को राज्य स्थिति को देखकर प्रदान करेंगे। 

शुरुआत में यह मांग राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में बढ़ते प्रदूषण और इससे कोरोना महामारी के और गंभीर शक्ल लेने की आशंकाओं के चलते उठाई गई थी। दूसरे राज्यों में भी इसी तरह की मांग उठी तो एनजीटी ने मामले का दायरा बढ़ा दिया और इसमें देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी शामिल कर लिया। सिर्फ उन राज्यों को छोड़कर जहां हालात के मद्देनजर पहले ही पटाखे जलाए जाने और उनकी बिक्री पर रोक लगा दी गई है। सबसे पहले ओडिशा और राजस्थान से इसकी शुरुआत हुई। बाद में दिल्ली सरकार ने भी यहां 7 नवंबर से लेकर 30 नवंबर के बीच पटाखे जलाए जाने पर बैन लगा दिया। 

एनजीटी अध्यक्ष जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की बेंच ने गुरुवार को मामले में अपना आदेश सुरक्षित रखने से पहले संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ पटाखे बनाने वालों के संगठन को भी सुना।

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