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Hindi News भारत राष्ट्रीय एनआईए ने असम राइफल के जवान की हत्या के लिए पीएलए आतंकी मायांगलांबम सिरोमानी को किया गिरफ्तार

एनआईए ने असम राइफल के जवान की हत्या के लिए पीएलए आतंकी मायांगलांबम सिरोमानी को किया गिरफ्तार

2017 में असम राइफल के जवानों की घात लगाकर की गई हत्या से संबंधित एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। एनआईए ने शुक्रवार को कहा कि इसने फरार आरोपी मायांगलांबम सिरोमानी को गिरफ्तार कर लिया है, जो स्वंभू पीपुल्स लिबरेशन आर्मी/रिवोल्यूशनरी पीपुल्स फ्रंट (पीएलए/आरपीएफ) का लेफ्टिनेंट बताया जा रहा है। 

एनआईए ने असम राइफल के जवान की हत्या के लिए पीएलए आतंकी मायांगलांबम सिरोमानी को किया गिरफ्तार- India TV Hindi Image Source : INDIA TV एनआईए ने असम राइफल के जवान की हत्या के लिए पीएलए आतंकी मायांगलांबम सिरोमानी को किया गिरफ्तार

नई दिल्ली। 2017 में असम राइफल के जवानों की घात लगाकर की गई हत्या से संबंधित एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने शुक्रवार को कहा कि इसने फरार आरोपी मायांगलांबम सिरोमानी को गिरफ्तार कर लिया है, जो स्वंभू पीपुल्स लिबरेशन आर्मी/रिवोल्यूशनरी पीपुल्स फ्रंट (पीएलए/आरपीएफ) का लेफ्टिनेंट बताया जा रहा है। एनआईए के एक प्रवक्ता ने बताया कि उसने गुरुवार को मणिपुर के काकचिंग जिले के निवासी सिरोमनी को गिरफ्तार किया है।

अधिकारी ने कहा कि जांच के दौरान यह पता चला कि सिरोमनी असम राइफल्स की रोड ओपनिंग पार्टी पर हमले की साजिश में शामिल था। सबूतों के आधार पर फरार होने के दौरान उन पर आरोप लगाया गया था। इसके अलावा, उन्हें फरार अपराधी घोषित कर दिया गया था और 2 लाख रुपये का नकद इनाम घोषित किया गया था।

अधिकारी ने कहा कि सिरोमनी म्यांमार स्थित पीएलए और आरपीएफ के 252 मोबाइल बीएन में पीएलए और आरपीएफ का सक्रिय संचालक था। अधिकारी ने कहा, "वह अपने साथियों के साथ 15 नवंबर, 2017 को म्यांमार में असम राइफल्स पर घात लगाकर भाग गया था।" सिरोमणि को इंफाल की विशेष अदालत में पेश किया गया और पांच दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है।

यह मामला 15 नवंबर, 2017 को मणिपुर के चंदेल जिले में असम राइफल आरओपी पर हमले से संबंधित है जिसमें एक कर्मी की मौत हो गई था जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। मुठभेड़ में दो आतंकवादी भी मारे गए थे। एनआईए ने 29 मार्च, 2018 को आईपीसी, आर्म्स एक्ट, ए एक्सप्लोसिव एक्ट और गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।

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