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Hindi News भारत राष्ट्रीय निर्भया के दोषी अक्षय की दया याचिका को राष्ट्रपति ने किया खारिज, 4 में से 3 दोषियों के लिए विकल्प खत्म

निर्भया के दोषी अक्षय की दया याचिका को राष्ट्रपति ने किया खारिज, 4 में से 3 दोषियों के लिए विकल्प खत्म

इंडिया टीवी को मिली जानकारी के मुताबिक अक्षय की दया याचिका को खारिज किए जाने की जानकारी तिहाड़ जेल प्रशासन को भी दे दी गई है।

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नई दिल्ली। निर्भया के दोषी अक्षय की दया याचिका को राष्ट्रपति ने खारिज कर दिया है, इंडिया टीवी को मिली जानकारी के मुताबिक अक्षय की दया याचिका को खारिज किए जाने की जानकारी तिहाड़ जेल प्रशासन को भी दे दी गई है। दो अन्य दोषी मुकेश और विनय की दया याचिका राष्ट्रपति के पास पहले ही खारिज हो चुकी है। चौथे आरोपी पवन के पास अभी क्यूरेटिव याचिका दाखिल करने का विकल्प है और क्यूरेटिव याचिका अगर खारिज होती है तो वह भी राष्ट्रपति के पास दया याचिका दाखिल कर सकता है। राष्ट्रपति के पास से दया याचिका खारिज होने के बाद दोषी के पास बचे हुए विकल्प को इस्तेमाल करने के लिए 14 दिन का समय होता है। 

बुधवार को ही दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्भया के गुनहगारों को अलग-अलग फांसी दी जाने वाली केंद्र सरकार की याचिका खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि चारों के खिलाफ अलग-अलग डेथ वॉरंट जारी नहीं किया जा सकता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि निर्भया बलात्कार और हत्या मामले के सभी दोषियों को एक साथ फांसी दी जाए, न कि अलग अलग। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत ने दोषियों को एक हफ्ते के अंदर जो भी आवदेन देना चाहे वह दायर करने का निर्देश दिया, जिसके बाद अधिकारियों द्वारा उस पर कार्रवाई की जाएगी। 

उच्च न्यायालय ने केंद्र की निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। निचली अदालत ने दोषियों की फांसी पर रोक लगा दी थी। केंद्र और दिल्ली सरकार ने निचली अदालत के 31 जनवरी के आदेश को चुनौती दी थी। इसमें निचली अदालत ने अगले आदेश तक मामले के सभी चारों दोषियों-- मुकेश कुमार (32), पवन गुप्ता (25), विनय कुमार शर्मा (26) और अक्षय कुमार (31) को फांसी देने पर रोक लगा दी थी। सभी दोषी तिहाड़ जेल में बंद हैं।

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