नई दिल्ली: निर्भया गैंगरेप केस के नाबालिग दोषी की रिहाई रविवार को हो गई। रिहाई रोकने की आखिरी कोशिश के तहत दिल्ली महिला आयोग की ओर से दाखिल विशेष अनुमति याचिका (SLP) पर सुप्रिम कोर्ट ने अविलंब सुनवाई से इनकार कर दिया था। जस्टिस ए. के. गोयल और जस्टिस यू. यू. ललित की एक पीठ नाबालिग दोषी पर आज सुनवाई करेगी। मामले की सुनवाई आइटम नंबर 3 के तौर पर होगी।
दिल्ली हाई कोर्ट ने पिछले दिनों दोषी की रिहाई पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा था कि, ऐसा कदम उठाने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। इसी आदेश के खिलाफ दिल्ली महिला आयोग ने एसएलपी दाखिल की। इस एसएलपी को भारत के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति टी एस ठाकुर ने अवकाशकालीन पीठ को भेज दिया।
3 साल बाद निर्भया गैंगरेप के नाबालिग आरोपी को रविवार को छोड़ दिया गया। अभी तक वो सुधारगृह में था। हालांकि वह अभी कुछ दिनों के लिए दिल्ली के एक NGO के संरक्षण में रहेगा। आरोपी की रिहाई के बाद निर्भया के माता पिता ने राजपथ पर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोग नाबालिग आरोपी के लिए कड़ी सज़ा की मांग कर रहे थे।
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