A
Hindi News भारत राष्ट्रीय परमबीर सिंह को सुप्रीम कोर्ट से राहत, 6 दिसंबर तक गिरफ्तारी पर रोक

परमबीर सिंह को सुप्रीम कोर्ट से राहत, 6 दिसंबर तक गिरफ्तारी पर रोक

परमबीर सिंह के वकील ने कहा है कि जान का खतरा होने की वजह से वे फिलहाल छुपे हुए हैं लेकिन देश में ही हैं।

Parambir Singh is in country hiding due to life threats supreme court gives relief from arrest परमबी- India TV Hindi Image Source : ANI परमबीर सिंह को सुप्रीम कोर्ट से राहत, 6 दिसंबर तक गिरफ्तारी पर रोक

Highlights

  • देश में ही हैं परमबीर सिंह- वकील
  • 48 घंटे में CBI के सामने पेश होने के लिए तैयार- वकील
  • सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र, CBI और राज्य के डीजीपी को नोटिस जारी किया।

नई दिल्ली. मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। वसूली मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल परमबीर सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 6 दिसंबर को होनी है और तबतक परमबीर सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। ऐसा कहा जा रहा था कि परमबीर सिंह ने देश छोड़ दिया है लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उनके लिए पेश हुए वकील ने कहा है कि परमबीर सिंह देश में ही हैं। परमबीर सिंह के वकील ने कहा है कि जान का खतरा होने की वजह से वे फिलहाल छुपे हुए हैं लेकिन देश में ही हैं। 

इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर सिंह की याचिका पर राज्य सरकार, उसके पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) और केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को नोटिस जारी किए। परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र ने तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। उन्होंने इस याचिका में खुद को आपराधिक मामलों में फंसाने का आरोप लगाया है।

परमबीर सिंह ने दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण के अलावा उनसे जुड़े पूरे मामले की सीबीआई जांच का अनुरोध किया है। न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश की पीठ ने सिंह की याचिका पर महाराष्ट्र सरकार, डीजीपी संजय पांडे और सीबीआई को नोटिस जारी किये। पीठ ने अपने आदेश दिया, "नोटिस जारी किया जाता है। छह दिसंबर को इसका जवाब देना होगा। इस बीच, याचिकाकर्ता जांच में शामिल होगा और उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।"

Latest India News