नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को गोपनीय जानकारी देने के आरोप में गिरफ्तार एक व्यक्ति की पुलिस हिरासत की अवधि गुरुवार को सात दिनों के लिए बढ़ा दी। मुख्य महानगर दंडाधिकारी संजय खानाग्वाल ने दिल्ली पुलिस को पूछताछ की मंजूरी देते हुए कफैतुल्ला खान उर्फ मास्टर राजा की पुलिस हिरासत अवधि 10 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दी।
जम्मू एवं कश्मीर के राजौरी जिले में सहायक लाइब्रेरियन का काम करने वाले खान को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई को भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित सूचनाएं प्रदान करने के आरोप में दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने 26 नवंबर को गिरफ्तार किया था।सात दिनों की पुलिस हिरासत अवधि समाप्त होने के बाद उसे अदालत के समक्ष पेश किया गया था। दिल्ली पुलिस ने अदालत से कहा कि उसके सहयोगियों की पहचान करने के लिए खान को जम्मू एवं दार्जिलिंग ले जाने की जरूरत है।
पुलिस ने यह भी कहा कि वह पाकिस्तान निवासी आईएसआई के एजेंट फैजल को दस्तावेज उपलब्ध करा रहा था। उन्होंने कहा कि खान जम्मू में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के कुछ अधिकारियों से गोपनीय दस्तावेज प्राप्त कर रहा था, जिसे बाद में वह आईएसआई को भेज देता था। बाद में, दिल्ली पुलिस ने जम्मू एवं कश्मीर में बीएसएफ में हेड कांस्टेबल अब्दुल रशीद को गिरफ्तार किया, जो सात दिसंबर तक पुलिस हिरासत में है।
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