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Hindi News भारत राष्ट्रीय बेंगलुरु के हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में बढ़ाई गई निषेधाज्ञा, 18 अगस्त की सुबह तक प्रभावी रहेगा आदेश

बेंगलुरु के हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में बढ़ाई गई निषेधाज्ञा, 18 अगस्त की सुबह तक प्रभावी रहेगा आदेश

बेंगलुरु शहर के कुछ हिस्सों में पिछले सप्ताह भड़की हिंसा के बाद दंगा प्रभावित क्षेत्रों में लागू निषेधाज्ञा को मंगलवार तक के लिए बढ़ा दिया गया है।

बेंगलुरु के हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में बढ़ाई गई निषेधाज्ञा, 18 अगस्त की सुबह तक प्रभावी रहेगा आदेश- India TV Hindi Image Source : PTI बेंगलुरु के हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में बढ़ाई गई निषेधाज्ञा, 18 अगस्त की सुबह तक प्रभावी रहेगा आदेश

बेंगलुरु: बेंगलुरु शहर के कुछ हिस्सों में पिछले सप्ताह भड़की हिंसा के बाद दंगा प्रभावित क्षेत्रों में लागू निषेधाज्ञा को मंगलवार तक के लिए बढ़ा दिया गया है। यह आदेश 16 अगस्त की सुबह से 18 अगस्त की सुबह तक प्रभावी रहेगा। दंगे के दौरान पुलिस की गोलीबारी में तीन लोगों की जान चली गयी थी।

बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त कमल पंत ने अपने आदेश में कहा कि किसी भी स्थान पर दो से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, किसी भी प्रकार के हथियार ले जाने और कोई भी सार्वजनिक सभा बुलाने पर प्रतिबंध है। उन्होंने कहा कि इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 

उल्लेखनीय है कि पुलकेशी नगर से कांग्रेस विधायक आर अखंड श्रीनिवास मूर्ति के रिश्तेदार पी नवीन द्वारा सोशल मीडिया पर कथित रूप से आपत्तिजनक पोस्ट डाले जाने पर डीजे हल्ली और आसपास के इलाके में मंगलवार रात को भीड़ हिंसक हो गई थी, जिसे काबू करने के लिए पुलिस ने गोलियां चलाई थीं और इस दौरान तीन लोगों की मौत हो गई थी। 

दंगाइयों ने विधायक के आवास और डीजे हल्ली पुलिस थाने के अलावा पुलिस के वाहनों और कई निजी वाहनों में आग लगा दी थी। दंगाइयों ने विधायक और उनकी बहन के आवास पर भी लूटपाट की थी। हिंसा के सिलसिले में बेंगलुरु पुलिस ने अब तक लगभग 200 लोगों को गिरफ्तार किया है और कई अन्य को हिरासत में लिया है।

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