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'RSS ने गांधी को मारा' बयान पर माफी मांगे राहुल गांधी’

कांग्रेस उपाध्यिक्ष राहुल गांधी को मानहानि के एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा कि या तो खेद जताइए या फिर मुकदमे का सामना कीजिए।

rahul gandhi- India TV Hindi
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नई दिल्ली: कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को मानहानि के एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा कि या तो खेद जताइए या फिर मुकदमे का सामना कीजिए। इस याचिका में राहुल गांधी अपने खिलाफ महाराष्ट्र की एक निचली अदालत चल रहे आपराधिक मानहानि से जुड़े एक मामले को रद्द करने की मांग की थी। महात्मा गांधी की हत्या का आरोप कथित रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर लगाने के संबंध में राहुल के खिलाफ मानहानि का यह मामला दाखिल किया गया था।

कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी को इस बात का सबूत देना होगा कि यह बयान जनहित में दिया गया। केस का फैसला इसी मेरिट पर होना चाहिए कि यह बयान आम लोगों के हित में था या नहीं। कोर्ट ने कहा कि आप पूरे संगठन को इस तरह बदनाम नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को इस मामले में 27 जुलाई तक विस्तार से अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा, 'अगर आप माफी नहीं मांगते हैं तो आपको ट्रायल फेस करना ही होगा।'

कोर्ट ने कहा कि नाथूराम गोडसे ने गांधीजी को मारा और RSS के लोगों ने गांधीजी को मारा, इन दोनो बातों में बहुत फर्क है, जब आप किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बोलते हैं तो सतर्क रहना चाहिए। अदालत ने कहा कि आप किसी की सामूहिक निंदा नहीं कर सकते, हम सिर्फ ये जांच कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो बयान दिए क्या वो मानहानि के दायरे में हैं या नहीं। हालांकि कोर्ट ने कहा कि आपको केस में ट्रायल फेस करना चाहिए।

गौरतलब है कि संघ की भिवंडी इकाई के सचिव राजेश कुंटे ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने सोनाले में 6 मार्च को एक चुनावी रैली में कहा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने गांधी जी की हत्या की। कुंटे ने कहा कि कांग्रेस के नेता ने अपने भाषण के जरिए संघ की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाने की कोशिश की।

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