नयी दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज उस समय झटका लगा जब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी वो याचिका ख़ारिज कर दी जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट को केंद्र व दिल्ली सरकार के बीच शक्तियों के बँटवारे पर आदेश पारित करने से रोकने का अनुरोध किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट संवैधानिक कोर्ट है ओर वह संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या करने में सक्षम है, हम उसे फैसला करने से नहीं रोक सकते। कोर्ट ने कहा आप स्वयं ही हाईकोर्ट गये थे।
सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए पूछा कि जब आपको पता चल गया था कि हाईकोर्ट को फैसला देने का अधिकार है तो याचिका वापस क्यों नहीं ली। आप सुप्रीम कोर्ट भी आये थे और हमने अप्रैल में हाईकोर्ट से कहा था मामले कि सुनवाई कर जुलाई तक फैसला कर दे। अब आप हाईकोर्ट को फैसला करने दें।
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